सुरक्षित और कम जोखिम वाले निवेश विकल्पों में कई योजनाएं शामिल हैं; उदाहरण के लिए, डाकघरों के माध्यम से दी जाने वाली सुकन्या समृद्धि योजना। यह योजना विशेष रूप से लड़कियों के लिए बनाई गई है ताकि वे आर्थिक रूप से सुरक्षित भविष्य का निर्माण कर सकें। सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) सरकार द्वारा समर्थित एक बचत योजना है जो ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ कार्यक्रम के अंतर्गत आती है। इस कार्यक्रम के तहत माता-पिता अपनी बेटियों के लिए विभिन्न बैंकों और इंडिया पोस्ट की शाखाओं में एसएसवाई खाता खोल सकते हैं; एसएसवाई पर 8.2% ब्याज मिलता है।
सुकन्या समृद्धि योजना क्या है?
एसएसवाई उन माता-पिता/कानूनी अभिभावकों के लिए है जो अपनी बेटी के लिए बचत खाता खोलना चाहते हैं। एसएसवाई खाता खोलने के लिए, खाता खोलते समय लड़की की आयु दस वर्ष से कम होनी चाहिए। कोई व्यक्ति लड़की के 15 वर्ष की आयु तक खाते में पैसे जमा करना जारी रख सकता है, और खाता लड़की के 21 वर्ष की आयु तक खुला रह सकता है। 15 वर्ष की आयु के बाद, कोई और जमा नहीं किया जा सकता है, लेकिन लड़की के 21 वर्ष की आयु तक खाते में ब्याज जमा होता रहेगा। इस प्रकार, लड़की के जन्म के तुरंत बाद यह खाता खोलकर, व्यक्ति छोटी-छोटी मासिक किस्तों के माध्यम से एक अच्छी-खासी धनराशि जमा कर सकता है।
केंद्र सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) के लिए सार्वजनिक भविष्य निधि, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र और सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज दरें अपरिवर्तित रहेंगी। वित्त मंत्रालय ने 30 सितंबर 2025 को यह अधिसूचना जारी की।
इस योजना में एक वित्त वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये जमा करना अनिवार्य है। अधिकतम 15 लाख रुपये का निवेश किया जा सकता है। आप पूरी राशि एक बार में या पूरे वर्ष किश्तों में जमा कर सकते हैं। हर महीने थोड़ी-थोड़ी राशि जमा करने का विकल्प भी उपलब्ध है। खाते में 15 वर्षों के लिए राशि जमा की जाती है और परिपक्वता अवधि 21 वर्ष है।
यदि कोई व्यक्ति अपनी पुत्री के जन्म से लेकर 15 वर्षों तक हर साल 1.50 लाख रुपये का निवेश करता है, तो कुल जमा राशि 22.50 लाख रुपये हो जाएगी। इसके बाद, अगले 6 वर्षों तक बिना किसी अतिरिक्त निवेश के केवल ब्याज ही मिलता रहेगा। 21 वर्ष पूरे होने पर, खाते में अनुमानित 71.82 लाख रुपये जमा हो जाएंगे। इसमें से ब्याज की राशि लगभग 49.32 लाख रुपये होगी।
सुकन्या समृद्धि योजना की एक आकर्षक विशेषता यह है कि यह कर-मुक्त (EEE) श्रेणी में आती है। यानी, निवेश की गई राशि (धारा 80C के अनुसार) आयकर से मुक्त है। खाते में जमा राशि पर अर्जित ब्याज कर-मुक्त है। परिपक्वता पर निकाली गई राशि भी पूरी तरह से कर-मुक्त है। यह कर लाभ इसे निवेशकों के लिए और भी लाभदायक बनाता है।