प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक सरल और किफायती सावधि जीवन बीमा योजना है, जिसे विशेष रूप से गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बनाया गया है। इस योजना के तहत, आपको मात्र ₹436 के वार्षिक प्रीमियम पर ₹2 लाख तक का जीवन बीमा कवर मिलता है।।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है?
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक सरकारी जीवन बीमा योजना है जिसे भारतीय जीवन बीमा निगम और अन्य बीमा कंपनियां बैंकों और डाकघरों के माध्यम से संचालित करती हैं। यह एक वर्षीय अवधि की जीवन बीमा पॉलिसी है जिसे वार्षिक रूप से नवीनीकृत किया जा सकता है। इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है जो महंगे बीमा प्रीमियम का बोझ वहन नहीं कर सकते।
किसी भी कारण से मृत्यु होने पर बीमा कवर
इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि पॉलिसीधारक की मृत्यु का कारण कुछ भी हो, बीमा कवर प्रभावी रहता है। दुर्घटना, बीमारी, प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य कारण से मृत्यु होने पर, नॉमिनी को ₹2 लाख की राशि प्राप्त होती है। मृत्यु के कारण से संबंधित कोई शर्त नहीं है, जो इस योजना को अत्यंत विश्वसनीय बनाती है।
पीएमजेजेबीवाई योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
18 से 50 वर्ष की आयु के भारतीय नागरिक जिनके पास बचत बैंक खाता या डाकघर खाता है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। भारत में खाता रखने वाले प्रवासी भी इस योजना में शामिल हो सकते हैं। हालांकि, दावा राशि का भुगतान केवल भारतीय रुपये में किया जाता है। एक व्यक्ति एक से अधिक खाते होने पर भी केवल एक खाते के माध्यम से इस योजना में शामिल हो सकता है।
प्रीमियम कितना है?
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का वार्षिक प्रीमियम ₹436 है, जो ऑटो-डेबिट के माध्यम से सीधे बैंक खाते से काट लिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति वर्ष के मध्य में योजना में शामिल होता है, तो प्रीमियम आनुपातिक रूप से कम हो जाता है। हालांकि, नवीनीकरण के लिए हर साल पूरा प्रीमियम देना अनिवार्य है। यह प्रीमियम आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर छूट के लिए भी पात्र है। ग्रहणाधिकार अवधि की शर्त को समझना महत्वपूर्ण है।
पहली बार या दोबारा पंजीकरण कराने वाले व्यक्तियों के लिए 30 दिन की अवधि लागू होती है। इस अवधि के दौरान, दुर्घटना के अलावा किसी अन्य कारण से हुई मृत्यु के मामले में दावा स्वीकार नहीं किया जाता है। हालांकि, दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु के मामले में, अवधि के दौरान भी बीमा राशि देय होती है।
दावा प्रक्रिया क्या है?
बीमित व्यक्ति की मृत्यु के बाद, नॉमिनी को संबंधित बैंक शाखा या बीमा कंपनी से संपर्क करना होगा। मृत्यु प्रमाण पत्र, नॉमिनी के केवाईसी दस्तावेज़, बैंक पासबुक की प्रति और यदि आवश्यक हो, तो एफआईआर या पोस्टमार्टम रिपोर्ट जमा करनी होगी। यदि सभी दस्तावेज़ सही हैं, तो दावा प्रक्रिया शीघ्रता से पूरी हो जाती है।
पीएमजेजेबीवाई के लिए आवेदन कैसे करें?
इस योजना के लिए आवेदन 31 मई से पहले बैंक शाखाओं, डाकघरों, इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया के दौरान, ऑटो-डेबिट की अनुमति देना अनिवार्य है और आधार कार्ड जैसी बुनियादी केवाईसी जानकारी जमा करनी होगी। कई बैंक अपने मोबाइल ऐप में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अनुभाग के अंतर्गत यह सुविधा प्रदान करते हैं।
ग्रामीण आबादी और महिलाओं के बीच यह योजना अधिक लोकप्रिय क्यों है?
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 53 प्रतिशत से अधिक महिलाएं भाग ले रही हैं, जबकि लगभग 74 प्रतिशत लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। कम प्रीमियम, सरल नियमों और सरकारी समर्थन के कारण यह योजना आम लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है।