पैन कार्ड: पैन 2.0 कार्ड बनवाने के बाद आधार को दोबारा लिंक करना अनिवार्य है क्या? नियम जानें

Saroj kanwar
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करदाताओं को एक नया पैन कार्ड मिलेगा, जिस पर क्यूआर कोड होगा। इस नए पैन कार्ड को प्राप्त करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा; यह पैन कार्ड (पैन कार्ड अपडेट) आपको ईमेल के माध्यम से आसानी से मिल जाएगा। हालांकि, ऐसी खबरें हैं कि यदि आप इसे डाक द्वारा अपने घर के पते पर मंगवाना चाहते हैं तो कुछ शुल्क देना पड़ सकता है। लेकिन क्या इस नए पैन कार्ड को प्राप्त करने के बाद आपको आधार को दोबारा लिंक करना होगा? भारत के आयकर विभाग ने पैन और आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि यही नियम नए पैन कार्ड (पैन 2.0) पर भी लागू होगा।

आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, यदि आप पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। यदि आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है, तो आप आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं कर पाएंगे। यदि आप इसे किसी भी तरह से दाखिल करते हैं, तो आपको कर वापसी नहीं मिलेगी। हालांकि, यदि आप नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं, तो आवेदन के समय यह पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा।

पैन 2.0 कार्ड बनवाने के बाद आधार को दोबारा लिंक करना अनिवार्य है क्या?
आप अपने मोबाइल पर एसएमएस के ज़रिए भी अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको UIDPAN लिखकर उसके बाद अपना आधार नंबर और फिर अपना पैन नंबर लिखकर 567678 या 56161 पर भेजना होगा। पैन कार्ड पर नाम, जन्मतिथि, लिंग आदि की जानकारी आधार कार्ड से मेल खानी चाहिए, अन्यथा लिंक नहीं हो पाएगा। दोनों दस्तावेजों में एक ही जानकारी होनी चाहिए।

केंद्र सरकार ने कहा था कि आधार कार्ड की बायोमेट्रिक जानकारी हर 10 साल में अपडेट करनी होगी। लेकिन पैन 2.0 के आने से इसे अपडेट करने की जरूरत नहीं रहेगी। इस नए पैन कार्ड में क्यूआर कोड है, जिसके जरिए पैन का वेरिफिकेशन बेहद आसान हो जाएगा। इन फीचर्स की वजह से वित्तीय धोखाधड़ी को आसानी से रोका जा सकेगा।

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