ईपीएफओ ने नया परिपत्र जारी किया: पेंशन और पीएफ संबंधी त्रुटियां स्वतः ठीक हो जाएंगी, कर्मचारियों को कोई नुकसान नहीं होगा।

Saroj kanwar
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कई बार कंपनियों की छोटी-सी गलती भी आपके रिटायरमेंट फंड पर बड़ा असर डाल सकती है, लेकिन अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने एक क्रांतिकारी नया सर्कुलर जारी किया है जो आपकी सारी चिंताओं को दूर कर देगा। अगर आपकी कंपनी ने गलती से आपके पेंशन फंड (ईपीएस) में गलत रकम जमा कर दी है या पात्र होने के बावजूद आपको पेंशन योजना से वंचित कर दिया गया है, तो ईपीएफओ अब इन गलतियों को पूरी सटीकता के साथ ठीक कर देगा। इस नए नियम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सुधार प्रक्रिया के दौरान कर्मचारी को एक रुपये का भी वित्तीय नुकसान नहीं होगा। आइए इस नए ईपीएफओ दिशानिर्देश को विस्तार से समझते हैं।

ईपीएफओ की नजर इन 2 बड़ी गलतियों पर

ईपीएफओ ने स्वीकार किया है कि कंपनियां अक्सर डेटा एंट्री या तकनीकी कारणों से दो गंभीर गलतियां करती हैं। पहली गलती यह है कि पेंशन योजना के लिए पात्र न होने वाले कर्मचारियों के ईपीएस खातों में पैसा जमा कर दिया जाता है। दूसरी बड़ी गलती यह है कि पेंशन के लिए पात्र कर्मचारियों का पैसा गलती से ईपीएस खाते के बजाय पीएफ खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इन गलतियों के कारण सेवानिवृत्ति के समय पेंशन प्राप्त करने में काफी कठिनाई होती है।

गलत तरीके से पैसा जमा होने पर क्या होता है?
मान लीजिए कि आप ईपीएस के लिए पात्र नहीं थे, लेकिन आपकी कंपनी ने आपका हिस्सा उसमें जमा कर दिया। ऐसी स्थिति में, ईपीएफओ सख्त कदम उठाएगा:

विभाग गलत राशि की पूरी गणना करेगा।

ईपीएस खाते से पैसा निकाला जाएगा, उस पर पूरा ब्याज जोड़ा जाएगा और आपके सही पीएफ खाते में जमा किया जाएगा।

भविष्य में सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करने में किसी भी तकनीकी कठिनाई से बचने के लिए आपके रिकॉर्ड से गलत ‘पेंशन सेवा अवधि’ हटा दी जाएगी।

कर्मचारियों की पेंशन राशि सुरक्षित रहेगी।
यह समस्या अक्सर देखने को मिलती है जब कोई कर्मचारी पेंशन का हकदार होता है, लेकिन उसकी पूरी रकम पीएफ खाते में जमा रहती है। ईपीएफओ ने इसके लिए भी ठोस व्यवस्था की है। विभाग सही पेंशन अंशदान की गणना करेगा और पीएफ खाते से राशि काटकर ब्याज सहित ईपीएस खाते में स्थानांतरित कर देगा। इसके अलावा, कर्मचारी की पेंशन सेवा अवधि को उनके रिकॉर्ड में सही तारीख पर जोड़ा जाएगा। यदि अंशदान न करने की कोई अवधि रही हो, तो उसे नियमों के अनुसार ठीक किया जाएगा।

क्या ग्राहकों को कोई वित्तीय नुकसान होगा? ईपीएफओ ने अपने परिपत्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि इन समायोजनों के कारण ग्राहकों को एक भी पैसे का नुकसान नहीं होगा। प्रत्येक लेनदेन ब्याज सहित संसाधित किया जाएगा, जिससे आपकी कुल जमा राशि की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

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