इन महत्वपूर्ण कार्यों को 31 दिसंबर तक पूरा करें, अन्यथा आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।

Saroj kanwar
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दिसंबर की समयसीमाएँ: हर साल दिसंबर की शुरुआत के साथ ही कर, दस्तावेज़ और सरकारी योजनाओं से संबंधित कई महत्वपूर्ण कार्यों की समयसीमाएँ नज़दीक आ जाती हैं। यदि आप पैन और आधार कार्ड लिंक करने, आयकर रिटर्न दाखिल करने, अग्रिम कर भुगतान करने या अन्य वित्तीय औपचारिकताओं को पूरा करने में देरी कर रहे हैं, तो यह देरी आपके लिए महंगी साबित हो सकती है। इन सभी समयसीमाओं का सीधा असर आपकी बैंकिंग सेवाओं, निवेश प्रक्रिया और कर संबंधी जानकारी पर पड़ता है। इसलिए, यह जानना बेहद ज़रूरी है कि 31 दिसंबर से पहले आपको कौन से आवश्यक कार्य पूरे करने चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी या जुर्माने से बचा जा सके।

अग्रिम कर भुगतान अनिवार्य

टीडीएस कटौती के बाद ₹10,000 से अधिक कर देयता वाले करदाताओं के लिए अग्रिम कर भुगतान अनिवार्य है। दिसंबर में तीसरी किस्त जमा करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर है। यदि भुगतान समय सीमा तक नहीं किया जाता है, तो आयकर विभाग ब्याज और जुर्माना दोनों लगा सकता है। इसलिए, समय पर अग्रिम कर का भुगतान करना भविष्य की वित्तीय कठिनाइयों से बचने का सबसे आसान तरीका है।
विलंबित आयकर रिटर्न दाखिल करने का अंतिम अवसर

यदि आपने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नियत तिथि तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो आपके पास 31 दिसंबर तक विलंबित आयकर रिटर्न दाखिल करने का अंतिम अवसर है। विलंब शुल्क अनिवार्य है। जिनकी वार्षिक आय ₹5 लाख से कम है, उनसे ₹1,000 तक का शुल्क लिया जाएगा, जबकि जिनकी आय ₹5 लाख से अधिक है, उनसे ₹5,000 तक का शुल्क लिया जाएगा। यदि आप 31 दिसंबर तक अपना रिटर्न दाखिल करने में विफल रहते हैं, तो आपको उस वर्ष के लिए अपना रिटर्न दाखिल करने का अवसर नहीं मिलेगा, जिससे कई वित्तीय प्रक्रियाओं में कठिनाई हो सकती है।

पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि

जिन व्यक्तियों का आधार कार्ड 1 अक्टूबर, 2024 को या उससे पहले बना था, उन्हें 31 दिसंबर, 2025 तक अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को अपने आधार नंबर से लिंक करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर पैन निष्क्रिय हो सकता है, जिससे बैंकिंग सेवाओं, डीमैट खाता लेनदेन, निवेश प्रक्रियाओं और आयकर रिटर्न दाखिल करने में बाधा आ सकती है। यह लिंकिंग प्रक्रिया आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल और एसएमएस के माध्यम से आसानी से पूरी की जा सकती है।

राशन कार्ड ई-केवाईसी की आवश्यकता

उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान सहित कई राज्यों में राशन कार्ड के ई-केवाईसी की अंतिम तिथि दिसंबर निर्धारित की गई है। यदि परिवार दिसंबर तक ई-केवाईसी पूरा करने में विफल रहते हैं, तो वे जनवरी 2026 से सरकारी राशन प्राप्त करने से वंचित हो सकते हैं। इसलिए, पात्र परिवारों को यह प्रक्रिया समय पर पूरी करनी चाहिए।
प्रधानमंत्री आवास योजना आवेदन की अंतिम तिथि

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर निर्माण के लिए अधिकतम ₹2.5 लाख तक की राशि हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। इच्छुक व्यक्ति अपने आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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