आधार कार्ड का नया नियम – अब फोटोकॉपी रखना हो सकता है गैरकानूनी

Saroj kanwar
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Aadhaar Card New Rule: अगर आप आधार कार्डधारक हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम हो सकती है। सरकार आधार कार्ड से जुड़ा एक नया नियम लाने वाली है। इस नियम के तहत, होटलों, इवेंट आयोजकों और इसी तरह के आयोजनों को आधार कार्ड की भौतिक प्रतियों को स्वीकार करना और संग्रहीत करना पूरी तरह से बंद करना होगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि यह बदलाव इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आधार कार्ड की कागजी प्रति रखना खतरनाक साबित हो सकता है।

नए नियम को यूआईडीएआई ने मंजूरी दे दी है और जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। नए नियम के तहत, अब ऑफलाइन आधार सत्यापन करने के इच्छुक किसी भी संगठन को यूआईडीएआई के साथ पंजीकरण कराना होगा और डिजिटल रूप से सत्यापन करना होगा।

पूरी जानकारी जानें

यूआईडीएआई प्रमुख भुवनेश कुमार के अनुसार, अब सभी संस्थानों को आधार सत्यापन के लिए केवल सुरक्षित एपीआई-आधारित क्यूआर कोड और ऐप सत्यापन प्रणालियों का उपयोग करना होगा। इसका मतलब है कि अब होटलों, आयोजन स्थलों या किसी अन्य स्थान पर पहचान सत्यापित करने के लिए आधार की भौतिक प्रति दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस नए नियम का उद्देश्य कागज़-आधारित सत्यापन को कम करना और आधार जानकारी के दुरुपयोग की संभावना को समाप्त करना है।

यूआईडीएआई नया ऐप लॉन्च करेगा

यूआईडीएआई जल्द ही एक नया ऐप लॉन्च करेगा, जो अभी बीटा परीक्षण में है। यह ऐप ऐप-टू-ऐप सत्यापन की अनुमति देगा, जिससे केंद्रीय सर्वर से जुड़ने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। इससे हवाई अड्डों, खुदरा दुकानों और आयोजन स्थलों जैसे स्थानों पर बिना नेटवर्क समस्याओं के आधार सत्यापन आसान हो जाएगा। ऐप पते को अपडेट करने की भी सुविधा देगा, और जिन परिवार के सदस्यों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, उन्हें भी जोड़ा जा सकेगा।

नई प्रणाली की विशेषता क्या है?

नई प्रणाली की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह सर्वर की विफलता या तकनीकी गड़बड़ियों जैसी समस्याओं को काफी हद तक खत्म कर देगी। वर्तमान में, सर्वर लाइनों में रुकावट के कारण अक्सर सत्यापन में बाधा आती है, लेकिन क्यूआर कोड और ऐप-आधारित ऑफ़लाइन सत्यापन से यह समस्या दूर हो जाएगी। यूआईडीएआई का कहना है कि यह मॉडल उपयोगकर्ता की गोपनीयता को और मज़बूत करेगा और आधार की कागज़ी प्रतियों के लीक होने के जोखिम को भी समाप्त करेगा। यह प्रणाली डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के अनुरूप डिज़ाइन की गई है, जिसके अगले 18 महीनों में पूरी तरह से लागू होने की उम्मीद है।

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