क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी के तहत हरियाणा ओपन स्कूल में अब 10 स्कूल कक्षा की परीक्षा देने के लिए 30 पीरियड अटेंड करना और आवेदक की उम्र कम से कम 14 साल होना जरूरी होगा। 10वीं व 12वीं परीक्षा के समय में 2 साल का अंतर होना चाहिए। अब तक आवेदक को केवल संबंधित क्षेत्र के डीईओ या समकक्ष अधिकारी द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित सरकारी या स्कूल छोड़ने का प्रमाण-पत्र देना जरूरी होता था। यह फैसला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन डॉ. पवन कुमार ने की। इसमें शिक्षा व स्वास्थ्य निदेशक समेत 11 विभागों के निदेशक मौजूद रहे।
यह है क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी
– क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी के तहत, जो छात्र किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक या वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा में कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हुए हैं, वे अपने उत्तीर्ण विषयों के क्रेडिट ओपन स्कूल में स्थानांतरित कर सकते हैं। प्रदेश में प्रति वर्ष करीब 50 हजार बच्चे ओपन स्कूल से 10-12वीं की परीक्षा देते हैं।