नए ग्रेच्युटी नियम: 5 साल की शर्त बदली—कर्मचारियों को अब क्या जानना चाहिए

Saroj kanwar
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ग्रेच्युटी नियम: शुक्रवार को, केंद्र सरकार ने घोषणा की कि नए श्रम संहिताएँ देश भर में लागू की जाएँगी। इस पहल में 29 मौजूदा श्रम कानूनों को मिलाकर चार प्रमुख श्रम संहिताएँ बनाना शामिल है। इसका उद्देश्य पुराने और जटिल कारखाना और श्रम नियमों को सरल और आधुनिक बनाना है, जिससे वे अधिक पारदर्शी और सरल बन सकें।

ग्रेच्युटी क्या है?
ग्रेच्युटी एक मौद्रिक राशि है जो एक कंपनी अपने कर्मचारी को उसकी लंबी सेवा के लिए सम्मान स्वरूप प्रदान करती है। पहले, इस भुगतान के लिए पात्र होने के लिए कर्मचारियों को कम से कम पाँच वर्षों तक लगातार नौकरी करनी होती थी। यह राशि केवल सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या नौकरी से बर्खास्तगी पर ही दी जाती थी।

नए श्रम संहिता में क्या बदलाव आया है?

नियमों को अब काफी सरल बना दिया गया है। इस बदलाव से, खासकर स्थायी कर्मचारियों को, काफी राहत मिली है। पीआईबी की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, नए श्रम संहिता के तहत, ये कर्मचारी केवल एक वर्ष की सेवा के बाद ही ग्रेच्युटी के लिए पात्र होंगे। इसका मतलब है कि स्थायी और स्थायी, दोनों तरह के कर्मचारियों को अब वेतन संरचना, छुट्टियों और चिकित्सा एवं सामाजिक सुरक्षा लाभों सहित समान लाभ प्राप्त होंगे। इसके अलावा, ग्रेच्युटी और पेंशन की गणना करते समय, कुल वेतन का 50% अब “मजदूरी” के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जिससे गणना सरल हो जाती है। निर्यात क्षेत्र में स्थायी कर्मचारियों को भी पीएफ, ग्रेच्युटी और अन्य लाभ प्राप्त होंगे।

काम के घंटे और ओवरटाइम के लिए नए नियम
नए कोड के साथ, कंपनियाँ अब 8 से 12 घंटे तक की शिफ्ट लागू कर सकती हैं, बशर्ते कुल साप्ताहिक घंटे 48 घंटे से ज़्यादा न हों। पहले की 9 घंटे की सीमा समाप्त कर दी गई है और ओवरटाइम वेतन दोगुना कर दिया जाएगा। गिग वर्कर्स और घर से काम करने वालों के लिए भी नए नियम बनाए गए हैं। पहली बार, गिग वर्कर्स (जैसे डिलीवरी एजेंट, ऐप ड्राइवर, आदि) और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स को श्रम संहिता में आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है। अब उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलेगा। इस संहिता में सेवा क्षेत्र में घर से काम करने की व्यवस्था के प्रावधान भी शामिल हैं। इसके अलावा, ठेकेदारों को अब केवल एक ही लाइसेंस लेना होगा।

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