बुढ़ापे में नियमित आय की चिंता खत्म, इस स्कीम में मिलता है दमदार रिटर्न, पढ़ें डिटेल्स

Saroj kanwar
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रिटायरमेंट स्कीम: रिटायरमेंट के बाद नियमित आय की चिंता हर किसी को होती है, क्योंकि नौकरी के बाद वेतन मिलना बंद हो जाता है और बचत का इस्तेमाल जीवन-यापन के खर्चों में होता है। ऐसे में एक सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश विकल्प की ज़रूरत होती है जो एक निश्चित मासिक आय प्रदान करे। इसी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए, डाकघर ने वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) शुरू की है। यह योजना रिटायरमेंट के बाद नियमित आय प्रदान करती है।

यह डाकघर योजना लंबे समय से वरिष्ठ नागरिकों के बीच एक भरोसेमंद विकल्प रही है। यह सरकार की ओर से बेहतरीन ब्याज दरों के साथ-साथ कर लाभ और सुरक्षित निवेश भी प्रदान करती है। इसलिए, यह रिटायरमेंट के बाद की वित्तीय ज़रूरतों के लिए आदर्श है।
यह योजना नियमित आय कैसे उत्पन्न करती है?

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में निवेशकों को 8.2% प्रति वर्ष की ब्याज दर का लाभ मिलता है। यह दर बाज़ार में उपलब्ध अन्य सुरक्षित योजनाओं से अधिक है। यह ब्याज हर तीन महीने में दिया जाता है, अर्थात निवेशक को नियमित अंतराल पर एक निश्चित आय प्राप्त होती है। यह योजना आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की कर छूट भी प्रदान करती है।

मान लीजिए कि कोई सेवानिवृत्त व्यक्ति इस डाकघर योजना में ₹30 लाख का निवेश करता है। निर्धारित ब्याज दर पर, उसे सालाना ₹246,000 ब्याज मिलता है, जिससे उसे लगभग ₹20,500 प्रति माह की स्थिर आय प्राप्त होती है। यह राशि आवश्यक वस्तुओं और दवाओं जैसे मासिक खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है?

यह डाकघर योजना विशेष रूप से 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बनाई गई है। हालाँकि, 55 से 60 वर्ष की आयु के वे लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं जिन्होंने स्वैच्छिक समयपूर्व सेवानिवृत्ति ले ली है। ऐसे व्यक्तियों को सेवानिवृत्ति के दस्तावेज़ जमा करने होंगे। इस योजना में न्यूनतम निवेश राशि ₹1,000 है, जबकि अधिकतम निवेश सीमा ₹30 लाख है। निवेशक किसी भी नज़दीकी डाकघर में आसानी से खाता खोल सकते हैं।

किन दस्तावेज़ों की आवश्यकता है?

इस डाकघर योजना के तहत खाता खोलने के लिए, आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, आयु प्रमाण पत्र और दो पासपोर्ट आकार के फ़ोटो जमा करना आवश्यक है। यदि कोई निवेशक समयपूर्व सेवानिवृत्त हुआ है, तो उसे विभाग से एक प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा।

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