ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण: भारत में वाहन चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। यह न केवल एक आधिकारिक पहचान पत्र के रूप में कार्य करता है, बल्कि आपको सड़क पर सुरक्षित रूप से वाहन चलाने का अधिकार भी देता है। आमतौर पर, ड्राइविंग लाइसेंस दस साल की वैधता के साथ जारी किया जाता है। हालाँकि, समाप्ति तिथि के बाद वाहन चलाना कानूनी अपराध माना जाता है। इसलिए, यदि आपका लाइसेंस समाप्त होने वाला है या पहले ही समाप्त हो चुका है, तो इसे समय पर नवीनीकृत करवाना बेहद ज़रूरी है। आज के डिजिटल युग में, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण पहले की तुलना में बहुत आसान हो गया है, और आप घर बैठे पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी कर सकते हैं।
ऑनलाइन नवीनीकरण कहाँ करें
जो लोग अपने ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कराना चाहते हैं, वे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट sarathi.parivahan.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए, आपको अपने पुराने ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण, पहचान और पते का प्रमाण, एक स्कैन की हुई पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और संबंधित दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे। 40 वर्ष से अधिक आयु वालों को फॉर्म 1A भरना होगा और एक मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना होगा, जिसे इस पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
सबसे पहले, वेबसाइट पर जाएँ और अपना राज्य चुनें। ड्राइविंग लाइसेंस सेवाओं, आवश्यक दस्तावेज़ों और उपलब्ध फ़ॉर्मों से संबंधित पूरी जानकारी प्रदर्शित होगी। पृष्ठ के नीचे “जारी रखें” टैब पर क्लिक करने पर एक नया पृष्ठ खुलेगा, जहाँ आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा दर्ज करना होगा। इसके बाद, आप सेवा की शर्तों को स्वीकार कर आगे बढ़ सकते हैं। यदि वेबसाइट किसी अतिरिक्त दस्तावेज़ की मांग करती है, तो उसे स्कैन करके अपलोड करना होगा।
इस प्रक्रिया के बाद, निर्धारित राज्य शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। भुगतान सफल होने के बाद, आप आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले सकते हैं और अपनी सभी जानकारी की पुनः पुष्टि कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने पर, आपका नया ड्राइविंग लाइसेंस कुछ ही दिनों में डाक द्वारा आपके पते पर भेज दिया जाएगा।