सिर्फ 2,000 रुपये मासिक निवेश करें और आपकी बेटी के नाम पर लाखों रुपये जमा हो जाएंगे

Saroj kanwar
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सुकन्या समृद्धि योजना: आज हर माता-पिता की सबसे बड़ी चिंता अपनी बेटी का भविष्य है। शिक्षा, करियर और शादी के खर्चों को देखते हुए, एक सुरक्षित निवेश की ज़रूरत होती है। केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) इसी ज़रूरत को ध्यान में रखकर शुरू की गई थी। यह योजना बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान का हिस्सा है और इसे देश भर में एक सुरक्षित, विश्वसनीय और कर-मुक्त निवेश विकल्प के रूप में देखा जाता है।

सुकन्या समृद्धि खाता कैसे खोलें

इस योजना के तहत, केवल 10 वर्ष से कम उम्र की बेटियों के नाम पर ही खाता खोला जा सकता है। यह खाता किसी भी डाकघर या अधिकृत बैंक शाखा में आसानी से खोला जा सकता है। न्यूनतम 250 रुपये वार्षिक जमा अनिवार्य है, जबकि अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश किया जा सकता है। निवेश की अवधि 15 वर्ष है, लेकिन खाता 21 वर्षों तक सक्रिय रहता है। वर्तमान में, सरकार 8.2% की वार्षिक ब्याज दर प्रदान करती है, जिसे तिमाही आधार पर संशोधित किया जाता है।
कितना कर लाभ मिलता है?

सुकन्या समृद्धि योजना आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कर-मुक्त है। इसका मतलब है कि निवेश, अर्जित ब्याज और परिपक्वता राशि, सभी पूरी तरह से कर-मुक्त हैं। यह इसे अन्य निवेश विकल्पों की तुलना में अधिक आकर्षक बनाता है, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई पर कोई कर नहीं लगता है।

2,000 रुपये के निवेश पर परिपक्वता प्राप्त होगी।

मान लीजिए आपकी बेटी अभी एक साल की है और आप हर महीने 2,000 रुपये जमा करना शुरू करते हैं। इसका मतलब है कि सालाना 24,000 रुपये का निवेश और 15 साल में कुल 3.60 लाख रुपये का निवेश। अगर ब्याज दर 8.2% प्रति वर्ष मानी जाए, तो 21 साल बाद इस खाते में लगभग 11.08 लाख रुपये जमा हो जाएँगे। इसका मतलब है कि आपको अपनी जमा राशि से ढाई गुना से भी ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। दिलचस्प बात यह है कि 15 वर्षों तक निवेश करने के बाद भी अगले छह वर्षों तक ब्याज अर्जित होता रहता है, जिससे राशि तेजी से बढ़ती है।

कब और कैसे निकालें पैसा

सुकन्या समृद्धि खाता खोलने की तिथि से 21 वर्ष पूरे होने पर पूरी राशि निकाली जा सकती है। हालाँकि, अगर बेटी 18 वर्ष की हो जाती है और उसे उच्च शिक्षा के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो खाते की कुल राशि का 50% तक समय से पहले निकाला जा सकता है। यह सुविधा माता-पिता को अपनी बेटी की शिक्षा या अन्य ज़रूरतों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

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