अगर आपने 31 दिसंबर तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो जानें पूरी प्रक्रिया

Saroj kanwar
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भारत सरकार ने आपके पैन और आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अनुसार, जो लोग 31 दिसंबर, 2025 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, उनके पैन कार्ड 1 जनवरी, 2026 से निष्क्रिय हो जाएँगे। इसका सीधा असर आपकी आयकर रिटर्न दाखिल करने, टैक्स रिफंड और अन्य वित्तीय गतिविधियों पर पड़ेगा।
पैन और आधार को लिंक करना क्यों ज़रूरी है?

पैन कार्ड, आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया 10 अंकों का एक विशिष्ट पहचान संख्या है। यह सरकार को व्यक्ति के कर भुगतान, आय विवरण और वित्तीय लेनदेन पर नज़र रखने में मदद करता है। वहीं, आधार कार्ड एक बायोमेट्रिक पहचान संख्या है जो नागरिक की पहचान और पते की पुष्टि करती है।

दोनों को जोड़ने का उद्देश्य कर प्रणाली में पारदर्शिता लाना और फर्जी पैन कार्ड व कर चोरी जैसी समस्याओं पर अंकुश लगाना है। सरकार ने पहले भी इस प्रक्रिया की समय सीमा कई बार बढ़ाई है ताकि सभी नागरिक इसे आसानी से पूरा कर सकें। वर्तमान में, समय सीमा 31 दिसंबर, 2025 है।

पैन-आधार लिंक न करने के नुकसान
यदि कोई व्यक्ति 31 दिसंबर, 2025 तक अपने पैन और आधार को लिंक नहीं करता है, तो उसका पैन कार्ड अगले दिन, यानी 1 जनवरी, 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा। इसके बाद, वह व्यक्ति न तो आयकर रिटर्न दाखिल कर पाएगा और न ही उसका लंबित रिफंड जारी किया जाएगा। इसके अलावा, उसका टीडीएस या टीसीएस क्रेडिट फॉर्म 26AS में दिखाई नहीं देगा।

पैन कार्ड निष्क्रिय होने के बाद, शेयर बाजार में ट्रेडिंग, नए निवेश या बैंकिंग लेनदेन जैसी गतिविधियाँ प्रभावित होंगी। हालाँकि, लिंकिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद, पैन कार्ड पुनः सक्रिय हो जाएगा, लेकिन इसमें कम से कम 30 दिन लग सकते हैं।

पैन-आधार लिंकिंग से किसे छूट है?

आयकर विभाग ने कुछ श्रेणियों के नागरिकों को पैन-आधार लिंकिंग से छूट दी है। इनमें असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय के निवासी, 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, एनआरआई (अनिवासी भारतीय) और विदेशी नागरिक शामिल हैं। इन व्यक्तियों को लिंक करना आवश्यक नहीं है।
पैन और आधार को ऑनलाइन कैसे लिंक करें

पैन को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया बेहद आसान है।
सबसे पहले, आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएँ।
“क्विक लिंक्स” सेक्शन में “लिंक आधार” पर क्लिक करें।
अब, अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालें और “वैलिडेट” पर क्लिक करें।
अगर आपका पैन अभी तक आधार से लिंक नहीं हुआ है, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा।
ओटीपी डालने पर, आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा और स्क्रीन पर एक कन्फर्मेशन मैसेज दिखाई देगा।

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