रेलवे नियम में बदलाव: अग्रिम आरक्षण और निचली बर्थ आवंटन के लिए नए दिशानिर्देश

Saroj kanwar
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रेलवे नियम: भारतीय रेलवे 2025 से ट्रेन टिकट बुकिंग नियमों में कुछ बड़े बदलाव करने जा रहा है, जिनका उद्देश्य यात्रियों के लिए चीज़ों को आसान और पारदर्शी बनाना है। इन बदलावों में निचली बर्थों का बेहतर आवंटन, सोने के निर्धारित घंटे और कम अग्रिम आरक्षण अवधि शामिल है।

निचली बर्थों पर नई नीति
रेलवे अभी भी वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं और गर्भवती महिलाओं को निचली बर्थों में प्राथमिकता देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अगर टिकट बुक करते समय निचली बर्थ उपलब्ध नहीं है, तो आपको ऊपरी या बीच वाली बर्थ दी जाएगी। अगर यात्रा के दौरान निचली बर्थ खाली होती है, तो टीटीई इसे किसी पात्र व्यक्ति को दे सकता है। साथ ही, ऑनलाइन बुकिंग करते समय, केवल निचली बर्थ उपलब्ध होने पर ही टिकट बुक करने का विकल्प होता है।

आरक्षित डिब्बों में सोने का समय रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा। इस दौरान, केवल निचली बर्थ वाले यात्री ही अपनी बर्थ पर सो सकते हैं, जबकि बाकी सभी को दिन में बैठे रहना होगा। आरएसी टिकट धारकों को दिन के दौरान विशेष सीट-शेयरिंग व्यवस्था का भी लाभ मिलेगा।
अग्रिम आरक्षण अवधि में कमी
पहले आप 120 दिन पहले तक टिकट बुक कर सकते थे, लेकिन अब इसे घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। इस बदलाव से बुकिंग प्रक्रिया आसान होने और टिकट मिलने की संभावना बढ़ने के साथ-साथ रद्दीकरण में भी कमी आने की उम्मीद है।

डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा
रेलवे ने RailOne ऐप लॉन्च किया है, जो सभी टिकट बुकिंग सेवाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है, जिससे बुकिंग और भी आसान हो जाती है। यात्रियों को बुकिंग के समय उपलब्ध विकल्पों का पूरा लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि उनकी यात्रा सुगम और सुखद हो।

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