पैन कार्ड धारकों को 31 दिसंबर तक ये काम पूरे करने होंगे, वरना उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा

Saroj kanwar
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पैन कार्ड अपडेट: अगर आप पैन कार्ड धारक हैं, तो यह खबर आपके लिए अहम हो सकती है। आजकल पैन कार्ड का इस्तेमाल बढ़ गया है। आयकर रिटर्न दाखिल करने सहित कई लेन-देन के लिए यह ज़रूरी है। इसके अलावा, बैंक खाता खोलने के लिए भी पैन कार्ड ज़रूरी है। इसके अलावा, कई अन्य कामों के लिए भी पैन कार्ड ज़रूरी है।

ध्यान दें कि अगर आप टैक्स भर रहे हैं या बैंक खाता खोल रहे हैं, तो आपको पैन कार्ड की ज़रूरत होती है। आयकर विभाग आपके पैन कार्ड को आपके आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य करता है। अगर यह लिंक नहीं है, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

पैन-आधार लिंकिंग ज़रूरी है

अगर आपने 31 दिसंबर, 2025 से पहले अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो 1 जनवरी, 2026 को आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसे में आपकी एक छोटी सी भी लापरवाही आपके काम में रुकावट डाल सकती है। इसलिए समय रहते अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर लें।

पैन को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया

अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए, आयकर पोर्टल पर जाएँ।

इसके बाद, आधार लिंक विकल्प पर क्लिक करें।
अपना 10 अंकों का पैन नंबर और 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें।

स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें और ₹1,000 का भुगतान करें।

इसे सबमिट करें, और पोर्टल आपकी जानकारी सत्यापित करेगा और प्रक्रिया शुरू करेगा।।
आधार को पैन से लिंक कैसे करें?

आधार पैन लिंक की स्थिति जानने के लिए, आयकर विभाग के पोर्टल पर जाएँ।

पोर्टल पर जाएँ और “लिंक आधार स्थिति” विकल्प चुनें।

अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें।

स्क्रीन पर दिखाई देगा कि दोनों लिंक हैं या नहीं।

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