आधार कार्ड नियम- आधार कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर। देश में अब लगभग हर ज़रूरी काम के लिए आधार कार्ड ज़रूरी है। स्कूल या कॉलेज में दाखिले से लेकर किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाने तक, इसकी ज़रूरत पड़ती है। पहचान और पते के प्रमाण के तौर पर यह सबसे ज़रूरी दस्तावेज़ बन गया है।
कभी-कभी आधार में दर्ज जानकारी, जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर या बायोमेट्रिक विवरण, में बदलाव की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए, UIDAI 1 नवंबर, 2025 से अपडेट नियमों में बदलाव कर रहा है। आधार अपडेट कराने वालों से अब नई दरों के हिसाब से शुल्क लिया जाएगा। आइए बताते हैं कि हर अपडेट पर कितना खर्च आएगा।
1 नवंबर से ज़्यादा शुल्क देना होगा
यूआईडीएआई के नए नियमों के अनुसार, 1 नवंबर से आधार कार्ड में नाम, पता या मोबाइल नंबर अपडेट कराने पर 75 रुपये लगेंगे। फिंगरप्रिंट, आईरिस या फोटो अपडेट के लिए 125 रुपये लगेंगे। 5 से 7 साल और 15 से 17 साल के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट पूरी तरह से मुफ़्त होंगे। ऑनलाइन दस्तावेज़ अपडेट फ़िलहाल 14 जून, 2026 तक मुफ़्त हैं।
हालांकि, उसके बाद, आपको केंद्र पर इस सेवा के लिए 75 रुपये देने होंगे। आधार कार्ड रीप्रिंट कराने के लिए 40 रुपये और घर पर नामांकन सेवाओं के लिए पहले व्यक्ति के लिए 700 रुपये देने होंगे। उसी पते पर प्रत्येक अतिरिक्त व्यक्ति के लिए 350 रुपये देने होंगे। इसलिए, अगर आपको कोई बदलाव करने की ज़रूरत है, तो बेहतर होगा कि आप उसे पहले ही ऑनलाइन पूरा कर लें।
यूआईडीएआई ने सभी पैन कार्ड धारकों को 31 दिसंबर, 2025 तक अपने पैन को आधार से लिंक करने का निर्देश दिया है। अगर आप समय सीमा तक ऐसा नहीं करते हैं, तो 1 जनवरी, 2026 से आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। इससे आप आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएँगे और न ही किसी भी वित्तीय लेनदेन के लिए अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल कर पाएँगे।
सरकार ने धोखाधड़ी और कर चोरी रोकने के लिए यह कदम उठाया है। इसलिए, जिन लोगों ने अभी तक अपने आधार और पैन को लिंक नहीं किया है, उन्हें जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। आप www.incometax.gov.in या uidai.gov.in वेबसाइट पर जाकर आसानी से ऐसा कर सकते हैं।