Bank Rules: 1 नवंबर से बदल रहे हैं ये प्रमुख बैंक नियम, RBI ने किया ऐलान

Saroj kanwar
3 Min Read

बैंकिंग नियमों में बदलाव: बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खबर। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंक खातों, लॉकरों और सुरक्षित संपत्ति के लिए नामांकन प्रक्रिया में बड़े बदलावों की घोषणा की है। नए नियम 1 नवंबर, 2025 से प्रभावी होंगे। इन नियमों के तहत, ग्राहक अब अपने खाते या लॉकर में अधिकतम चार नामांकित व्यक्ति जोड़ सकेंगे।

RBI द्वारा जारी नए दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्राहक अब बैंक खातों, लॉकरों या सुरक्षित संपत्ति के लिए अधिकतम चार लोगों को नामांकित कर सकते हैं। खाताधारक इन चार नामांकित व्यक्तियों को एक साथ जोड़ सकते हैं या उत्तराधिकार का क्रम भी स्थापित कर सकते हैं। यह प्रावधान खाताधारक या लॉकर धारक की मृत्यु के बाद दावों या अधिकारों को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच विवाद की स्थिति में बेहद उपयोगी होगा।

RBI ने सभी बैंकों को नामांकन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। ग्राहक अब अपने मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए नामांकित व्यक्ति जोड़, बदल या हटा सकेंगे। इस कदम से प्रक्रिया पारदर्शी होगी और कागजी कार्रवाई का समय कम होगा।

मौजूदा नामांकन मान्य रहेंगे
RBI ने स्पष्ट किया है कि जिन ग्राहकों ने पहले ही नामांकित व्यक्ति का विवरण दे दिया है, उन्हें किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनका मौजूदा नामांकन तब तक मान्य रहेगा जब तक वे नया नामांकन जोड़ना या संशोधित करना नहीं चाहते। केंद्रीय बैंक ने यह भी अनिवार्य किया है कि सभी बैंकों को ग्राहक नामांकन का डिजिटल रिकॉर्ड रखना होगा। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बैंकों को ग्राहकों को किसी भी बदलाव की तुरंत (एसएमएस या ईमेल के माध्यम से) सूचना देनी होगी।
आरबीआई के इस कदम का उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता, सुगमता और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करना है। नए नियमों से भविष्य में उत्तराधिकार संबंधी विवादों में कमी आएगी और खाताधारक परिवारों को बैंक दावों की प्रक्रिया का त्वरित और निर्बाध समाधान मिलेगा। इस बदलाव से देश भर के लाखों बैंक ग्राहकों को सीधा लाभ होगा और बैंकिंग प्रणाली और अधिक विश्वसनीय बनेगी।

TAGGED:
Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *