नई दिल्ली: पेशेवर लोगों से लेकर आम लोगों तक, हर कोई बुढ़ापे को लेकर चिंतित रहता है। हर कोई बुढ़ापे में आर्थिक तंगी से बचना चाहता है। आर्थिक तंगी कई समस्याओं का कारण बन सकती है, जिससे स्वस्थ जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। सरकार भी बुढ़ापे में आर्थिक मदद के लिए कुछ बेहतरीन योजनाएं चला रही है। सरकार की पीएम किसान मानधन योजना भी एक अच्छा विकल्प है।
इस योजना से जुड़ने के बाद आपको मासिक निवेश करना होगा। यानी 60 साल की उम्र के बाद आपको मासिक पेंशन मिलेगी। यह योजना आपके लिए संजीवनी साबित होगी, वरदान साबित होगी। अगर आप इस योजना से जुड़ने की सोच रहे हैं, तो खाता खुलवा सकते हैं। नीचे दिए गए लेख को ध्यान से पढ़ें।
योजना में शामिल होने के लिए आवश्यक शर्तें
पीएम किसान मानधन योजना में शामिल होने के लिए, आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक लघु या सीमांत किसान और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी होने चाहिए। किसान के पास 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। आवेदकों को 60 वर्ष की आयु तक आवेदन करना होगा।
उम्र के आधार पर, उन्हें ₹55 से ₹200 प्रति माह के बीच अंशदान करना होगा। 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद, उन्हें ₹3,000 की मासिक पेंशन मिलेगी। पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर, उनके जीवनसाथी को पेंशन राशि का 50% प्राप्त होगा। इस योजना में शामिल होने के इच्छुक लोगों के लिए यह एक शानदार अवसर है।
नामांकन कैसे करें
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में नामांकन आसान होगा। किसानों को अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाना होगा। पंजीकरण के लिए उन्हें अपना आधार कार्ड और बैंक खाता संख्या साथ लानी होगी। सीएससी में ग्राम स्तरीय उद्यमी उनके आधार, नाम और जन्मतिथि का सत्यापन करेंगे।
यह सत्यापन पूरा होने के बाद, ऑनलाइन पंजीकरण पूरा हो जाएगा। बैंक खाता, मोबाइल नंबर और ईमेल पता जैसी जानकारी दर्ज की जाएगी। 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर, उन्हें ₹3,000 मासिक और ₹36,000 वार्षिक पेंशन मिलेगी।