अगर आपके बीमा दावे में देरी हो रही है, आपका रिफंड नहीं आया है, या पॉलिसी में बदलाव से जुड़ी कोई समस्या आ रही है, तो बीमा भरोसा पोर्टल आपकी मदद कर सकता है। यह भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) का नया पोर्टल है। इसने पुराने IGMS सिस्टम की जगह ले ली है। शिकायत दर्ज करने के बाद, आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलेगा। आप अपनी बीमा कंपनी और IRDAI सिस्टम, दोनों के ज़रिए अपने केस के अपडेट ऑनलाइन देख सकते हैं।
बीमा भरोसा पोर्टल पर शिकायत कैसे दर्ज करें
बीमा भरोसा वेबसाइट पर जाएँ और “शिकायत दर्ज करें” पर क्लिक करें।
प्रोफ़ाइल बनाने के लिए अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें।
अपनी बीमा कंपनी चुनें और अपनी पॉलिसी या क्लेम नंबर दर्ज करें।
अपनी समस्या स्पष्ट रूप से लिखें और ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड करें।
सबमिट करने के बाद, आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलेगा। आप इसका इस्तेमाल अपनी शिकायत की स्थिति देखने के लिए कर सकते हैं – जैसे कि “नई”, “उपस्थित” या “बंद”।
शिकायत कब और कैसे दर्ज करें
IRDAI का कहना है कि अगर आपको कोई समस्या है, तो आपको सबसे पहले अपनी बीमा कंपनी से संपर्क करना चाहिए। अगर आपको दिए गए समय में कोई जवाब नहीं मिलता है या जवाब मददगार नहीं है, तो आप बीमा भरोसा पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप अपनी शिकायत को वहाँ ट्रैक भी कर सकते हैं। अगर समस्या फिर भी बनी रहती है, तो आप उसी रिकॉर्ड का इस्तेमाल करके बीमा लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
सामान्य प्रश्न
प्रश्न: क्या मुझे बीमा भरोसा पोर्टल का इस्तेमाल करने से पहले बीमा कंपनी से संपर्क करना होगा?
उत्तर: हाँ। IRDAI आपको सलाह देता है कि आप पहले कंपनी के शिकायत प्रकोष्ठ को लिखें। अगर आपको उचित जवाब नहीं मिलता है, तो पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करें।
प्रश्न: मैं अपनी शिकायत की स्थिति कैसे देख सकता/सकती हूँ?
उत्तर: शिकायत दर्ज करने के बाद मिले टोकन नंबर का उपयोग करके पोर्टल पर लॉग इन करें। आप वहाँ स्थिति देख सकते हैं – इसे कंपनी और IRDAI दोनों द्वारा अपडेट किया जाता है।
प्रश्न: क्या बीमा भरोसा पोर्टल सुरक्षित है?
उत्तर: हाँ। असली पोर्टल कभी भी पैसे या क्यूआर कोड स्कैन के लिए नहीं कहता। अगर आपको कोई फर्जी संदेश, कॉल या लिंक मिले, तो उन्हें अनदेखा करें और रिपोर्ट करें।