मकान का किराया नकद देने पर आयकर विभाग से नोटिस मिल सकता है।

Saroj kanwar
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किराए पर आयकर नियम: आजकल ज़्यादातर लोग अपने घर का किराया नकद में देते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह आदत आपको भारी नुकसान में डाल सकती है? आपको आयकर विभाग से नोटिस मिल सकता है। नोटिस मिलने से आपको भारी नुकसान हो सकता है। आयकर विभाग भी तभी नोटिस भेजता है जब आपके खर्चों में कोई बदलाव होता है। अगर आपके पास नकदी का कोई स्रोत नहीं मिलता है, तो आप आयकर विभाग के रडार पर आ सकते हैं।
विशेषज्ञ क्या सलाह देते हैं

विशेषज्ञ घर का किराया चेक, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई के ज़रिए चुकाने की सलाह देते हैं ताकि आपको अपनी आय के स्रोत की जानकारी मिल सके। अगर आपको किसी भी कारण से नोटिस मिलता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस कुछ दस्तावेज़ अपने पास रखने होंगे: किराया समझौता, भुगतान रसीदें और मकान मालिक का पैन कार्ड। इससे यह साबित होगा कि आपने जो किराया दिया है वह वैध है।

₹50,000 से ज़्यादा के किराए पर टीडीएस नियम

अगर किसी घर का मासिक किराया ₹50,000 से ज़्यादा है, तो टैक्स कानून के अनुसार टीडीएस काटना ज़रूरी है। ऐसे में, मकान मालिक और किरायेदार दोनों की पहचान संबंधी जानकारी जमा करनी होगी। इस नियम का पालन न करने पर भविष्य में कानूनी मुश्किलें आ सकती हैं।

डिजिटल भुगतान के लाभ

डिजिटल भुगतान न केवल आयकर नोटिस से बचाते हैं, बल्कि भविष्य में होने वाले कानूनी विवादों से भी बचाते हैं। ऑनलाइन भुगतान पारदर्शिता बढ़ाते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि आपके खर्चों और आय में कोई अंतर न हो। इससे वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होती है और कर चोरी रोकने में मदद मिलती है।

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