नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया है। सरकार ने ग्रेच्युटी भुगतान को लेकर भी एक अहम स्पष्टीकरण जारी किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने हाल ही में एक आदेश जारी कर सभी को चौंका दिया है।
₹25 लाख की संशोधित ग्रेच्युटी सीमा अब केवल केंद्रीय सिविल सेवा नियम 2021 या केंद्रीय सिविल सेवा नियम 2021 के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के सिविल सेवकों पर लागू होगी। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग भी एक केंद्र सरकार का निकाय बना रहेगा जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन, सेवानिवृत्ति लाभ और अन्य कल्याणकारी उपायों से संबंधित मामलों पर नीतियां बनाने और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा।
ग्रेच्युटी नियम
यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि पेंशन नियम ग्रेच्युटी भुगतान और संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे। यह यह भी सुनिश्चित करता है कि सेवानिवृत्त और कार्यरत सिविल सेवकों को समय पर और सटीक तरीके से उनके अधिकार प्राप्त हों। इसके अतिरिक्त, सेवानिवृत्ति और मृत्यु पर ग्रेच्युटी की सीमा में 25% की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है।
इससे यह सीमा ₹20 लाख से बढ़कर ₹25 लाख हो गई है। नई ग्रेच्युटी सीमा भी 1 जनवरी, 2024 से लागू हो गई है। इस निर्णय की घोषणा 30 मई, 2024 के एक कार्यालय ज्ञापन द्वारा की गई। यह सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है।
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021, या केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत ग्रेच्युटी भुगतान) नियम, 2021 के तहत सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा अब ₹25 लाख है। यह निर्णय मूल रूप से 30 अप्रैल को लिया गया था, लेकिन 7 मई को एक परिपत्र द्वारा इसे स्थगित कर दिया गया था।