किसानों के लिए योजना: देश में लाखों किसान रहते हैं। केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें किसानों की सहायता के लिए कई योजनाएँ चलाती हैं। हाल ही में, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक विशेष योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, किसानों को ट्रैक्टर, रोटावेटर, स्प्रेयर, मल्टी-क्रॉप थ्रेशर और पावर टिलर जैसे आवश्यक कृषि उपकरण 50 से 60 प्रतिशत सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
इस योजना का उद्देश्य खेती को सरल बनाना, समय की बचत करना और उत्पादन बढ़ाना है। किसान इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक किसान आधुनिक उपकरणों का उपयोग करें ताकि उनकी मेहनत कम हो और उनकी आय बढ़े। जानें कि आप कैसे और कब आवेदन कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत किसानों को बेहद कम दामों पर कई तरह के आधुनिक उपकरण मिलेंगे। ट्रैक्टर, रोटावेटर, हैरो, स्प्रेयर और थ्रेसर जैसे उपकरण खेती में बेहद मददगार साबित हो रहे हैं। पहले जिस काम में घंटों लगते थे, अब वह मिनटों में हो जाता है। सरकार किसानों को 50% तक की सब्सिडी दे रही है, जिससे वे आसानी से ये उपकरण खरीद सकते हैं।
कृषि अधिकारी भगवती प्रसाद के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य किसानों को तकनीक से जोड़ना और खेती को लाभदायक बनाना है। किसान किसी भी अधिकृत विक्रेता से कोई भी उपकरण खरीद सकते हैं और कृषि विभाग में बिल जमा करके सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।
आवेदन कैसे करें और कितनी छूट मिलेगी?
इस योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 अक्टूबर से शुरू हो गई है और 29 अक्टूबर की रात 12 बजे तक चलेगी। सभी किसान विभाग की वेबसाइट agridarshan.up.gov.in पर जाकर या अपने नज़दीकी सीएससी केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
छोटे उपकरणों के लिए कोई टोकन शुल्क नहीं लगेगा। हालाँकि, 10,000 से 50,000 रुपये तक की लागत वाले उपकरणों के लिए 2,500 रुपये और लाखों रुपये की लागत वाले उपकरणों के लिए 5,000 रुपये तक का टोकन शुल्क लिया जाएगा। योजना का लाभ उठाने के बाद, किसान अपनी पसंद की दुकान से उपकरण खरीद सकते हैं। फिर वे चालान जमा करके सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।