आजकल ट्रैफ़िक नियम बहुत सख़्त हो गए हैं। कई वाहन बिना हेलमेट, बिना सीटबेल्ट या तेज़ गति से गाड़ी चलाने के कारण ऑनलाइन पकड़े जाते हैं। सड़कों और राजमार्गों पर लगे कैमरे इन जाँचों को स्वचालित रूप से संभाल लेते हैं।
बेहतर तकनीक के साथ, इन नियमों का पालन करना बहुत आसान हो गया है। लेकिन कभी-कभी, यही तकनीक समस्याएँ भी पैदा करती है। ड्राइवरों के पास सभी ज़रूरी दस्तावेज़ होने के बावजूद, उन्हें अक्सर जुर्माना भरना पड़ता है। कई बार, बिना किसी गलती के भी गलत जुर्माना लगा दिया जाता है।
ऐसे मामलों में ड्राइवरों को क्या करना चाहिए? कई लोगों को लगता है कि उनके पास जुर्माना भरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। दरअसल, अगर आपको नियमों की जानकारी है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से ऑनलाइन या फ़ोन पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको अचानक अपनी कार के लिए गलत जुर्माना मिलता है, तो आपको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। आइए देखते हैं कि इससे निपटने की सही प्रक्रिया क्या है।
ऑनलाइन ट्रैफ़िक शिकायत कैसे दर्ज करें
सबसे पहले, आधिकारिक वेबसाइट eChallan.parivahan.gov.in पर जाएँ और ‘शिकायत’ टैब पर क्लिक करें। अपना नाम, फ़ोन नंबर, चालान नंबर और अन्य विवरण भरें।
इसके बाद, ड्रॉप-डाउन मेनू से अपनी समस्या के लिए सही विकल्प चुनें। सभी विवरण भरने के बाद, ‘सबमिट’ पर क्लिक करें।
अगर आपको ऑनलाइन प्रक्रिया कठिन लगती है, तो आप निम्न तरीकों से भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं:
राज्य ट्रैफ़िक पुलिस को ईमेल भेजकर
ट्रैफ़िक कंट्रोल रूम को कॉल करके
अपने क्षेत्र के ट्रैफ़िक कमिश्नर या एसपी ट्रैफ़िक से संपर्क करके
आप ट्रैफ़िक ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐप में ग्रेविटी विकल्प पर जाएँ, प्लस या माइनस साइन पर क्लिक करें और अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी, चालान नंबर और चेसिस नंबर भरें। कैप्चा भरें और सबमिट पर क्लिक करें। आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी और अधिकारी उचित कार्रवाई करेंगे।