EPFO नियम: इस स्थिति में तुरंत निकाल सकते हैं बैलेंस का 75% हिस्सा, जानें यहां

Saroj kanwar
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EPFO नियम: EPFO ​​सदस्यों के लिए बड़ी खबर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की हाल ही में एक बैठक हुई। कुछ नियमों में ढील दी गई और कुछ को कड़ा किया गया। हालाँकि, इन बदलावों से कुछ भ्रम की स्थिति पैदा हुई है, खासकर बेरोजगारी की स्थिति में निकासी को लेकर। इस भ्रम को दूर करने के लिए, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एक बयान जारी कर नए नियमों के बारे में विस्तार से बताया है।

बेरोज़गारी की स्थिति में 75% राशि तुरंत निकाली जा सकेगी
ईपीएफओ ने अब यह निर्णय लिया है कि यदि कोई कर्मचारी या ईपीएफओ सदस्य बेरोज़गारी के कारण परिपक्वता से पहले पूरी ईपीएफ राशि निकालना चाहता है, तो बेरोज़गार होने और पूरी राशि निकालने के बीच की अवधि अब 12 महीने होनी चाहिए। इसका मतलब है कि कर्मचारी 12 महीने बाद ही पूरी राशि निकाल सकेगा। पहले यह अवधि 2 महीने थी। हालाँकि, पीएफ शेष राशि का 75% तुरंत निकाला जा सकता है।

इस 75% में नियोक्ता और कर्मचारी का योगदान और अर्जित ब्याज शामिल है। शेष 25% राशि एक वर्ष के बाद निकाली जा सकती है। 55 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति, स्थायी विकलांगता, काम करने में असमर्थता, छंटनी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या स्थायी रूप से भारत छोड़ने आदि जैसी स्थितियों में भी पीएफ की पूरी 100 प्रतिशत निकासी की अनुमति है।

आंशिक निकासी नियमों में बदलाव
ईपीएफओ के सीबीटी ने अपने सदस्यों को आंशिक निकासी के नियमों में बड़ी छूट दी है। इन बदलावों के तहत, 13 अलग-अलग आंशिक निकासी प्रावधानों को एक सरल ढाँचे में समाहित कर दिया गया है। पात्र राशि के 100 प्रतिशत तक की निकासी को मंज़ूरी दे दी गई है। अब, ईपीएफओ अंशधारक आंशिक निकासी के तहत कर्मचारी और नियोक्ता के हिस्से सहित अपनी पात्र भविष्य निधि शेष राशि का 100 प्रतिशत तक निकाल सकेंगे।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार, अब तक, सदस्यों या कर्मचारियों को अपने अंशदान और ब्याज का केवल 50-100% ही निकालने की अनुमति थी। अब, ईपीएफओ सदस्य की आंशिक निकासी के लिए पात्र शेष राशि में उनके अंशदान और ब्याज के साथ-साथ नियोक्ता का अंशदान भी शामिल होगा। इसका मतलब है कि पात्र निकासी राशि अब 75% होगी, जो पहले की तुलना में काफी अधिक है।
आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि
सभी आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि अब घटाकर 12 महीने कर दी गई है। पहले, न्यूनतम सेवा अवधि की आवश्यकता अलग-अलग मामलों में अलग-अलग होती थी, और अधिकतम अवधि 7 वर्ष थी। हालाँकि, अब इसे सभी आंशिक निकासी के लिए घटाकर 12 महीने कर दिया गया है।

ईपीएफओ ने यह भी निर्धारित किया है कि सदस्यों को अपने ईपीएफ खाते में अपनी अंशदान राशि का 25% न्यूनतम शेष हमेशा बनाए रखना होगा। इससे सेवानिवृत्ति निधि जमा करने में मदद मिलेगी। निश्चित ब्याज मिलता रहेगा। ईपीएफ खाते में यह न्यूनतम शेष राशि हमेशा बनाए रखना आवश्यक है। श्रम मंत्रालय का कहना है कि बार-बार निकासी के कारण, सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी का पीएफ बैलेंस बहुत कम हो जाता है। सेवानिवृत्ति के समय पीएम के लिए एक उचित राशि सुनिश्चित करने के लिए, खाते में 25% न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने का नियम लागू किया गया है।

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