केंद्र सरकार ने इस प्रभावशाली सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए ग्राहक पंजीकरण फॉर्म में एक ऐतिहासिक बदलाव किया है। डाक विभाग द्वारा जारी एक कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, 1 अक्टूबर से नए पंजीकरण के लिए केवल नया, संशोधित एपीवाई फॉर्म ही स्वीकार किया जाएगा।
पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा जारी नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार, असंगठित क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। 30 सितंबर, 2025 के बाद पुराने फॉर्म को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है।
अटल पेंशन योजना (एपीवाई) क्या है और कौन इसमें शामिल हो सकता है

अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शुरू की गई एक सुरक्षित सरकारी पेंशन योजना है। यह गारंटीकृत पेंशन प्रदान करती है, जो इसे सेवानिवृत्ति योजना का एक उत्कृष्ट साधन बनाती है। इस योजना के तहत, सदस्यों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ₹1,000 से ₹5,000 प्रति माह तक की एक निश्चित न्यूनतम पेंशन मिलती है। पेंशन राशि सदस्य द्वारा किए गए मासिक अंशदान पर निर्भर करती है। कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना में शामिल हो सकता है।
अटल पेंशन योजना में शामिल होने की पात्रता
अटल पेंशन योजना के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और उसके पास बचत बैंक या डाकघर खाता होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह 1 अक्टूबर, 2022 को या उसके बाद आयकरदाता नहीं होना चाहिए। पंजीकरण के दौरान, आवेदकों को समय पर खाता जानकारी प्राप्त करने के लिए अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर प्रदान करना होगा।
नए APY फॉर्म की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को सुनिश्चित करने के लिए नया फॉर्म पेश किया गया है। नए फॉर्म में अब FATCA/CRS घोषणा अनिवार्य है। यह घोषणा यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि आवेदक किसी विदेशी देश का नागरिक नहीं है या वहाँ कर नहीं चुकाता है। चूँकि डाकघरों के माध्यम से APY खाते डाकघर बचत खातों से जुड़े होते हैं, इसलिए केवल निवासी भारतीय नागरिक ही डाकघरों के माध्यम से APY खाते खोल सकते हैं।
नए दिशानिर्देश लागू
सभी डाकघरों को नए दिशानिर्देशों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि नए APY पंजीकरणों के लिए केवल अद्यतन फॉर्म का ही उपयोग किया जाए। 30 सितंबर, 2025 के बाद, केंद्रीय अभिलेख-पालन एजेंसी (प्रोटीन) द्वारा पुराना पंजीकरण फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इस सामाजिक सुरक्षा योजना में शामिल होने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है।