उपनाम परिवर्तन आधार कार्ड: आजकल आधार कार्ड न केवल आपका पहचान पत्र, बल्कि सबसे ज़रूरी दस्तावेज़ भी बन गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) 12 अंकों का आधार कार्ड जारी करता है। इसमें आपका पूरा बायोमेट्रिक डेटा, जैसे नाम, पता, जन्मतिथि और अन्य जानकारी, दर्ज होती है। इस कार्ड से आप सरकारी सेवाओं का लाभ भी उठा सकते हैं।
UIDAI ज़रूरत पड़ने पर आधार कार्ड में जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक बदलाव करने की भी अनुमति देता है। जनसांख्यिकीय बदलावों में नाम, पता, मोबाइल नंबर, फ़ोटो और जन्मतिथि अपडेट करना शामिल है। बायोमेट्रिक बदलावों में आईरिस स्कैन और फ़िंगरप्रिंट स्कैन शामिल हैं।
हमारे समाज में, महिलाओं द्वारा शादी के बाद अपने पति के उपनाम में अपना उपनाम बदलना आम बात है। इसलिए, इसे अपने आधार कार्ड में अपडेट करवाना ज़रूरी है। हालाँकि, शादी के बाद अपना उपनाम बदलना और उसे अपने आधार कार्ड में अपडेट करना अनिवार्य नहीं है। हालाँकि, अगर कोई अपने आधार कार्ड में अपना उपनाम बदलना चाहता है, तो UIDAI इसकी अनुमति देता है। इसके लिए शुल्क भी देना पड़ता है।
पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन करनी होगी
अगर आप शादी के बाद अपना उपनाम बदलना चाहते हैं, तो यह प्रक्रिया ऑफलाइन होगी। आपको आधार सेवा केंद्र जाना होगा, क्योंकि यह प्रक्रिया ऑनलाइन नहीं है।
महिला को आधार सेवा केंद्र जाकर वहाँ से आधार नामांकन और अपडेट फॉर्म प्राप्त करके उसे भरना होगा।
फॉर्म के नाम वाले भाग में नया उपनाम दर्ज करना होगा।
आपको विवाह प्रमाणपत्र या कोई अन्य सहायक दस्तावेज़ संलग्न करना होगा।
आपके दस्तावेज़ों का सत्यापन किया जाएगा और फिर बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा।
इसके बाद, आपको एक अपडेट अनुरोध संख्या (URN) प्राप्त होगी जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
अपडेट के बाद, आप UIDAI की वेबसाइट से नया आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
इस प्रक्रिया के लिए आपको 75 रुपये का शुल्क देना होगा। पहले, इस काम के लिए आपको 50 रुपये देने पड़ते थे।
अगर विवाह प्रमाणपत्र नहीं है, तो और कौन से दस्तावेज़ जमा किए जा सकते हैं?
यूआईडीएआई ने आधार में उपनाम बदलने के लिए कुछ दस्तावेज़ों को मान्य माना है। इनमें से पहला है विवाह प्रमाणपत्र। यह विवाह का आधिकारिक प्रमाण है।
लेकिन, अगर आपका विवाह प्रमाणपत्र नहीं बना है, तो आप राजपत्र अधिसूचना भी दे सकते हैं।
इसके अलावा, न्यायालय आदेश या नाम परिवर्तन शपथ पत्र भी स्वीकार किया जाता है।
अपनी पहचान साबित करने के लिए पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी जैसे वैध पहचान पत्र की आवश्यकता होती है। ये सभी दस्तावेज़ आधार सेवा केंद्र पर प्रस्तुत करने होंगे।