कन्या सुमंगला योजना – 25,000 रुपये पाने के लिए जानिए कन्या सुमंगला योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

Saroj kanwar
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कन्या सुमंगला योजना – केंद्र और राज्य सरकारें बालिकाओं की शिक्षा और भविष्य सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाएँ चला रही हैं। इन योजनाओं में “बालिका शिक्षा” और “बालिका बचाओ” जैसी योजनाएँ शामिल हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक, उत्तर प्रदेश सरकार भी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चला रही है। इस योजना के तहत, राज्य में जन्म लेने वाली बालिकाओं को स्कूल से लेकर कॉलेज तक, उनकी शिक्षा के विभिन्न चरणों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। खास बात यह है कि यह सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है, जिससे इस योजना का लाभ उठाने में कोई कठिनाई नहीं होती।

कन्या सुमंगला योजना क्या है?
कन्या सुमंगला योजना के तहत, उत्तर प्रदेश में बेटियों को छह अलग-अलग किश्तों में धनराशि प्रदान की जाती है। यह योजना बेटी के जन्म से शुरू होती है और अंतिम किश्त तब मिलती है जब बेटी 12वीं कक्षा पूरी कर लेती है और किसी कॉलेज या डिप्लोमा कोर्स में दाखिला ले लेती है। शुरुआत में इस योजना के तहत 15,000 रुपये की सहायता दी जाती थी, लेकिन सरकार ने अब इसे बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया है।

इस योजना में कितनी धनराशि उपलब्ध है?
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत, उत्तर प्रदेश में बेटी के जन्म पर 5,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसके बाद, एक वर्ष के भीतर उसके सभी टीकाकरण पूरे होने पर 2,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। पहली कक्षा में प्रवेश पर 3,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। छठी कक्षा में प्रवेश पर 3,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत, नौवीं कक्षा में प्रवेश पर 5,000 रुपये और बारहवीं कक्षा के बाद कॉलेज या डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश पर 7,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। कुल 25,000 रुपये की यह राशि बेटी को प्रदान की जाती है, जिसे ज़रूरत पड़ने पर उसकी शिक्षा या भविष्य की योजनाओं में निवेश किया जा सकता है।

इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
केवल उत्तर प्रदेश में रहने वाली बेटियाँ ही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ उठा सकती हैं। इस योजना के अंतर्गत केवल उन्हीं बेटियों को शामिल किया गया है जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है। इसके अलावा, प्रति परिवार अधिकतम दो बेटियाँ इस योजना के लिए पात्र होंगी, और यदि पहले से एक बेटी है और जुड़वाँ बच्चे पैदा होते हैं, तो तीनों इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। गोद ली गई बेटियाँ भी इस योजना के लिए पात्र हैं।
कन्या सुमंगला योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
कन्या सुमंगला योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए, आपको आधिकारिक वेबसाइट mksy.up.gov.in पर जाकर पंजीकरण कराना होगा।
इसके बाद, पहली बार आवेदन करने वाले को पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी और आईडी व पासवर्ड बनाना होगा।
फिर आवश्यक जानकारी भरकर और दस्तावेज़ अपलोड करके आवेदन जमा किया जा सकता है।
आवेदन पूरा होने के बाद, लाभार्थी के खाते में किश्तों में राशि भेज दी जाती है।

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