पेंशन को लेकर आया बड़ा अपडेट; अब ये दस्तावेज होंगे अनिवार्य

Saroj kanwar
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पेंशन – अगर आप किसी भी विभाग के पेंशनभोगी हैं और अभी तक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसा न करने पर पेंशन को लेकर चिंता हो सकती है। जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन या मैन्युअल रूप से जमा किए जा सकते हैं। ज़्यादातर पेंशनभोगी नवंबर में प्रमाण पत्र जमा करते हैं। भीड़ कम करने के लिए, कोषागार प्रशासन इस महीने प्रमाण पत्र जमा करने पर ज़ोर दे रहा है। पेंशन 1 से 3 नवंबर के बीच खातों में जमा की जाती है।

जिले में 33,500 पेंशनभोगी हैं। सबसे ज़्यादा पेंशनभोगी पुलिस, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के हैं। कोषागार विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 75 प्रतिशत पेंशनभोगी नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र जमा करते हैं। इससे कलेक्ट्रेट स्थित कोषागार कार्यालय में भीड़ लग जाती है।
सरकार ने पेंशनभोगियों को अपनी सुविधानुसार वर्ष के किसी भी महीने में जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अनुमति दी है। पेंशनभोगी को यह तय करना होगा कि वह किस महीने में जीवन प्रमाण पत्र जमा करना चाहता है। आमतौर पर, पेंशनभोगी अपनी सेवानिवृत्ति का महीना चुनना पसंद करते हैं।

मुख्य कोषाधिकारी रीता सचान ने बताया कि जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन या कोषागार कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। यदि पेंशनभोगी किसी कारणवश कोषागार नहीं जा पाते हैं, तो वे संबंधित बैंक शाखा में जमा कर सकते हैं। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक शामिल हैं।

मुख्य कोषाधिकारी रीता सचान ने बताया कि यदि किसी पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है, तो परिवार की यह ज़िम्मेदारी है कि वह जल्द से जल्द कोषागार कार्यालय को लिखित रूप से सूचित करे। इससे अगले महीने की पेंशन जारी होने से बच जाएगी। यदि पेंशन जारी हो जाती है, तो उसकी वसूली परिवार से की जाएगी।

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