HKRN : हरियाणा रोजगार कौशल निगम के तहत कार्यरत कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी को लेकर अधिसूचना जारी

Saroj kanwar
2 Min Read

HKRN के तहत कार्यरत कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी को लेकर नई अधिसूचना जारी की गई है। कैबिनेट मीटिंग में इसको मंजूरी भी दी गई, हरियाणा रोजगार कौशल निगम कर्मचारियों को कहीं भी काम करने के लिए तैयार रहना होगा। 
जो अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा उसमें अच्छी तरह लिखा जाएगा कि भारत में कहीं भी उन्हें काम पर लगाया जा सकता है।
दूसरी ओर कर्मचारियों का वर्ष उनकी नियुक्ति की तारीख से ही मानय होगा।

कहीं कर्मचारी सरप्लस है तो वित्त विभाग की मंजूरी लेकर संबंधित विभाग को पद सृजित करना होगा या उसे दूसरे डिपार्टमेंट में एडजस्ट  किया जा सकता है।

अगर हरियाणा रोजगार कौशल निगम (hkrn notification issued) के तहत लगे  कर्मचारी नौकरी छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें एक महीने पहले नोटिस देना होगा। अगर कर्मचारी ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें एक महीने का वेतन देना होगा, 
वहीं अगर दस्तावेजों की जांच में कोई गड़बड़ी मिलती है तो सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी। 

एच के आर एन के तहत लगे कर्मचारियों पर नियमित कर्मचारियों की तरह ही कार्रवाई होगी। यह कर्मचारी प्रशासनिक सचिव के पास भी अपील कर सकते हैं।  इन कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक नहीं हटाने के बयान पर कर्मचारियों के सांझा मोर्चा हरियाणा रोडवेज ने सवाल उठाया है जिसमें प्रवक्ता सुधीर अहलावत ने कहा है कि क्या अस्थाई रोजगार असल में रोजगार की गारंटी है, रोजगार की असल गारंटी देनी है तो युवाओं के स्थाई भर्ती कर रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है।

शपथ पत्र में क्या देना होगा 

कर्मचारी की सिर्फ एक पत्नी होनी चाहिए। लिव-इन में भी नहीं रहना चाहिए। यदि अविवाहित हैं तो शपथ पत्र देना होगा कि शादी में दहेज नहीं लिया। इसके साथ अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के साथ यह भी शपथ पत्र देना होगा कि बहु विवाह नहीं किया है।

TAGGED:
Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *