होटल ,आश्रम, धर्मशाला, सराय या मुसाफिरखानों में ठहरने वाले इतने साल से कम आयु के युवा की माता-पिता को देनी होगी जानकारी, गृह विभाग के आदेश जारी

Saroj kanwar
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होटल ,आश्रम ,धर्मशाला या मुसाफिरखानों में ठहरने वाले 18 साल से कम आयु के बच्चे बच्चियों की सूचना अब उनके माता-पिता को उसी समय देनी होगी। साथ में रुकने वाले के पहचान पत्र व मोबाइल नंबर भी लेना होगा। गृह विभाग के सचिव रवि शर्मा ने यह आदेश जारी किया है। 

नाबालिग के गुम होने और उनके खिलाफ बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है। 

गृह विभाग ने आशंका जताई है कि मुसाफिरखानों ,सराय, धर्मशालाओं, आश्रम, होटल में ठहरने वालों का रिकॉर्ड रखने की समुचित व्यवस्था नहीं बनी हुई है।

यह सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर है। इसलिए नया आदेश दिया गया है कि बड़े होटलों में ऐसा पहले से किया जा रहा है । परंतु नाबालिक के बारे में उनकी सूचना परिजनों को भेजने की बाध्यता अब कड़ाई से लागू की जाएगी।

धर्मशाला, मुसाफिरखाना, सराय, होटल, आश्रम के संचालक की होगी यह जिम्मेदारियां 


इन सभी का संचालक एक रजिस्टर संधारित करेंगे, ठहरने वाले की पूरी जानकारी व पहचान पत्र जैसा आईडी प्रूफ प्रति रिकॉर्ड में रखनी होगी।

अगर ऐसे स्थान पर कोई नाबालिग आए तो उसके पहचान पत्र की फोटो लेकर जानकारी संचालक परिजन या संरक्षक को पहुंचानी होगी। 

अगर कोई संदिग्ध ठहरता है तो सूचना पुलिस थाने में देनी होगी

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