EPFO ने PF क्लेम को लेकर बदला यह नियम, आधार कार्ड अनिवार्य नहीं ! जान लीजिए अब कौन सा डॉक्यूमेंट होंगे जरूरी।

Saroj kanwar
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की की तरफ से पीएफ क्लेम को लेकर नया नियम लाया गया है। पीएफ क्लेम करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा। लेकिन यह सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है बल्कि कुछ खास कैटेगरी के लोगों के लिए है। यह कुछ केटेगरी के कर्मचारियों के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को आधार कार्ड से लिंक करने की अनिवार्यता में छूट दी गई है। इस नए कदम से उन कर्मचारियों को क्लेम करना आसान हो जाएगा जिनके लिए आधार लेना बहुत ही मुश्किल का काम हैया फिर यूं कहें कि उन्हें आधार जैसी डॉक्यूमेंट नहीं मिल सकता है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ररजिस्टर्ड इंटरनेशनल कर्मचारियों को इसके तहत छूट दिया गया है

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ररजिस्टर्ड इंटरनेशनल कर्मचारियों को इसके तहत छूट दिया गया है। ऐसे कर्मचारी जो भारत में काम करने के बाद अपने देश लौट गए और उनके पास आधार कार्ड नहीं है इसके अलावा इसके तहत विदेशी नागरिकता प्राप्त भारतीय जिन्हें आधार कार्ड नहीं मिल पाय। अस्थाई रूप से विदेश गए पूर्व भारतीय नागरिक और नेपाल और भूटान के नागरिक को भी इसके तहत छूट दिया गया है।

आधार कार्ड के अलावा है और भी वैकल्पिक विकल्प

वही आधार कार्ड की अनिवार्यता EPF&MP अधिनियम के तहत कवर किये गए उन कर्मचारियों के लिए भी नहीं रखी गई है जो भारत के बाहर रहते हैं और आधार कार्ड नहीं रखते हैं। इस बदलाव के लागू होने के साथ कर्मचारी भी ईपीएफओ के तहत क्लेम कर सकते हैं उनके लिए एक अलग से ऑप्शन भी रखा गया है।


इन सभी डाक्यूमेंट्स होने पर भी कर सकते हैं क्लेम


आपको बता दे कि इन सभी क्रांतिकारी के कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ के तरफ से दूसरे डॉक्यूमेंट के जरिए पीएफ क्लेम निपटान के अनुमति दे दिया गया है। इससे वेरीफिकेशन डॉक्युमेंट्स, पासपोर्ट, नागरिकता प्रमाण पत्र या फिर अन्य आधिकारिक डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ शामिल है। पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण और अन्य पात्रता मानदंड के जरिए वेरिफिकेशन किया जाएगा। 5 लाख से अधिक के क्लेम के लिए नियोक्ता सदस्य की प्रमाणिकता को वेरिफिकेशन किया जाएगा।

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