सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए केरल मोटर विभाग ने बाइक चलाने वाले को टारगेट करते हुए एक नया नियम बनाया है। इस नियम के अनुसार बाइक के पीछे बैठे व्यक्ति से अगर बाइक राइडर बात करता है तो यह दंडनीय अपराध माना जाएगा। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से ये निर्देश इस तरह के ध्यान भटकाने वाले व्यवहारों से पैदा होने वाले जोखिमों को उजागर करता है।
नियम का उल्लंघन करने पर क्या जुरमाना लगाया जाएगा
इस नियम का उल्लंघन करने पर क्या जुरमाना लगाया जाएगा इसके बारे में नहीं बताया गया है। लेकिन इसका उद्देश्य है की बाइक राइडर का ध्यान ना भटके और सड़क दुर्घटना में कमी हो सके। इस निर्देश के अनुसार , पीछे बैठे व्यक्ति ने अगर बाइक राइडर बात करता है तो उसके फोकस भी कमी आ सकती है। जरूर के समय कोई निर्णय लेने में परेशानी आ सकती है और इसे एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है ।
हाई स्पीड या भारी भीड़ में दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है
टू व्हीलर चलाते समय ऐसा कुछ भी होता है तो राइडर जल्दी ट्रैफिक सिग्नल पैदल यात्री या हर्डल को मिस कर सकता है जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा एक दूसरे से बात करने के लिए अक्सर सर मोड़ने अपनी पोजीशन एडजस्ट करनी पड़ती है जिससे आपका बैलेंस बिगड़ सकता है और बाइक पर आपका कंट्रोल हिल सकता है। इस कारण हाई स्पीड या भारी भीड़ में दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है।
रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त परिवार आयुक्त ने मनोज कुमार ने आरटीओ से इस व्यवस्था व्यवहार को किसी भी मामले पर खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया। हालांकि अधिकारी इस बात को लेकर असमंजस में है कि इस निर्देश को कैसे लागू किया जाए।