महिलाओं को हर महीने मिलते है 2250 रुपए, जानिए कैसे करें अप्लाई

Saroj kanwar
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देश की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। इसी तरह सरकार द्वारा विधवा पेंशन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है। इस विधवा पेंशन योजना पेंशन की राशि राज्य के हिसाब से अलग-अलग दी जा रही है।

सरकार का उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं भी बेहतर जीवन जी सके। इस विधवा पेंशन योजना का लाभ उन विधवा महिलाओं को मिलता है जो गरीबी रेखा से निचे आती है। सरकार के किसी भी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रही है।।

Uttar Pradesh Vidhwa Pension Yojana

इस विधवा पेंशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार विधवा महिलाओं को हर महीने ₹300 देती है। पेंशन की राशि खाते में ट्रांसफर की जाती है।

हरियाणा विधवा पेंशन योजना

इस योजना के तहत हरियाणा सरकार विधवा महिलाओं को हर महीने दे रही है। इस सुविधा का लाभ उन्ही महिलाओं को मिलता है जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए है।

सभी राज्यों में Pension की राशि अलग-अलग है

न्य राज्यों की बात करे तो महाराष्ट्र पेंशन योजना के तहत ₹900 हर महीने दिए जाते हैं। दिल्ली विधवा पेंशन योजना में हर तीन महीने में ढाई हजार रुपए ,राजस्थान योजना के तहत महीने750 रूपये , उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना में हर महीने 1200 दिए जाते हैं। वहीं गुजरात विधवा पेंशन योजना के तहत हर महीने ₹1250 दिए जाते हैं।

इस योजना में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड , पति की मृत्यु प्रमाण पत्र ,निवास प्रमाण पत्र ,आय प्रमाण पत्र , आयु प्रमाण पत्र , बैंक खाते की पासबुक ,मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। इस विधवा पेंशन योजना का लाभ वे महिलाये उठा सकती जो गरीबी रेखा से नीचे आती है। इसके अलावा अगर आवेदक महिला सरकार की किसी अन्य योजना का लाभ ले रही है तो वे इसका लाभ नहीं उठा सकती। विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

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