प्रधानमंत्री श्रमदान मानधन योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा संगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए की गई है। वैसे देखा जाये तो श्रमिकों को कई सारी कठिनाई से गुजरना पड़ता है क्योंकि आर्थिक स्थिति काफी कमजोर होती है और ऐसे पैसो की बचत नहीं होती है। इसी समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने पीएम मानधन योजना की शुरुआत की हैं।
श्रमिकों की 60 साल आयु पूरी हो जाती है
इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों की 60 साल आयु पूरी हो जाती है तब उन्हें सरकार द्वारा पेंशन दी जाती है। पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा। जब आपके 60 वर्ष पुरे हो जाएंगे तब आपको हर महीने करीब ₹3000 की तकरीबन पेंशन चालू हो जाएगी। आवास योजना की जानकारी के लिए आर्टिकल पढ़ सकते हैं ।
पीएम मानधन योजना के अंदर 60 साल के बाद आवेदक को 3000 की हर महीने पेंशन दी जाती है
जैसा हमने बताया पीएम मानधन योजना के अंदर 60 साल के बाद आवेदक को 3000 की हर महीने पेंशन दी जाती है। परंतु पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको पहले निवेश करना होता है। ये योजना एलआईसी के संचालित की जा रही है तो आपको प्रीमियम का भुगतान एलआईसी के ऑफिस में जाकर करना होता है हालाँकि इस योजना का खास श्रमिकों के लिए डिजाइन किया गया। शर्त के मुताबिक, इस योजना में वहीं व्यक्ति आवेदन कर सकता हैं, जिनकी आयु 18 साल से 40 साल के बीच हैं।
हर महीने ₹3000 की पेंशन दी मिलेगी
निवेश करने के बाद आपको हर महीने ₹3000 की पेंशन दी मिलेगी जितना अधिक निवेश करेंगे उतना ही ज्यादा आपको हर महीने पेंशन मिलती रहेगी। इसके अलावा अगर लाभार्थियों किसी कारण मृत्यु हो जाती तो उसकी पत्नी को आधी को पेंशन यानी 1500 रूपये की सहायता प्रदान की जाती है। अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में उसकी पत्नी नियमित प्रीमियम पर पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकती है। अगर आप बीच में ही इस योजना में निवेश करना छोड़ देते हैं तो इसलिए कुछ नियम आपको जानना चाहिए दिया।
nivesh करना छोड़ देते हैं, तो इसके कुछ नियम आपको जानना चाहिए।
यदि आप 10 साल से पहले इस योजना से पैसे निकासी करते हैं, तो आपको सेविंग अकाउंट की दर पर राशि प्रदान की जाएगी।10 साल से पहले इस योजना से पैसे निकासी करते हैं तो आपको सेविंग अकाउंट की दर पर राशि प्रदान की जाएगी। अगर आप स्कीम को 10 या साल या फिर इससे अधिक वर्ष के बाद 60 साल की आयु से पहले निवेश करना छोड़ देते हैं ऐसी अवस्था में लाभार्थियों को संचित ब्याज के रूप में बचत बैंक पर जो भी योगदान किया होगा आपको प्रदान किया जाता है।
जो भी लोग श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है तो अपने नजदीकी चरण सेवा केंद्र में जाना है। इसके बाद आपको सीएससी अधिकारी के पास योजना का फॉर्म भरना है। फिर आप एक फार्म दिया जाएगा जिसमें आपको सभी जानकारी दर्ज करनी होगी। यहां पर आपको सीएससी केंद्र में आवश्यक दस्तावेजों के तौर पर आधार कार्ड ,वोटर आईडी ,बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर ,निवास प्रमाण पत्र ,ईमेल आईडी पत्र व्यवहार का पता और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ जोड़ देने हैं।
इसके कुछ समय बाद एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट आउट दी जाएगी जिससे आपको संभाल कर रखनी है और आपको जितनी राशि योजना के तहत प्रवेश करनी है। उसे राशि का भुगतान आपको करना होगा तो आप इस तरह से इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।