train liquor limit :ट्रेन में कितनी शराब की बोतल ले जा सकते है, जाने क्या है कहता है रेल्वे का नियम

Saroj kanwar
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train liquor limit: भारत में शराब पीने वालों की संख्या करोड़ों में है, और एक रिपोर्ट के अनुसार औसतन एक व्यक्ति सालभर में 4.9 लीटर शराब का सेवन करता है. लेकिन शराब के सेवन और उसके साथ यात्रा को लेकर देश में कानूनी प्रावधान बेहद सख्त हैं.

उदाहरण के लिए, शराब पीकर गाड़ी चलाना अपराध है, और शराब के नशे में कार्यस्थल जाना भी वर्जित है. इन्हीं नियमों की तरह ट्रेन यात्रा के दौरान शराब लेकर चलना भी एक संवेदनशील विषय है, जिसे लेकर लोगों के मन में अक्सर कई सवाल होते हैं.

क्या ट्रेन में शराब ले जाना कानूनी है?

रेलवे एक्ट 1989 में दी गई है अनुमति, पर शर्तों के साथ भारतीय रेलवे एक्ट 1989 के अनुसार यात्री ट्रेन में शराब लेकर यात्रा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं.

आप सिर्फ उन्हीं राज्यों में शराब ले जा सकते हैं जहां शराब वैध है. यदि कोई यात्री किसी ऐसे राज्य में शराब लेकर जाता है, जहां शराब पर प्रतिबंध है, तो यह गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है.

किन राज्यों में ट्रेन में शराब नहीं ले जा सकते?

ड्राई स्टेट्स की लिस्ट भारत में कुछ राज्य ‘ड्राई स्टेट’ घोषित हैं, जहां शराब की बिक्री, सेवन और परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित है. इन राज्यों में शराब लेकर ट्रेन में यात्रा करना गैरकानूनी है.
इन राज्यों में शामिल हैं:

  • गुजरात
  • बिहार
  • नागालैंड
  • लक्षद्वीप

अगर आप इन राज्यों में शराब ले जाते हैं और पकड़े जाते हैं, तो आपको जेल जाना पड़ सकता है और भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

ट्रेन में शराब ले जाने की अधिकतम सीमा

सिर्फ दो लीटर शराब की अनुमति रेलवे के नियमों के अनुसार कोई भी यात्री अधिकतम दो लीटर शराब अपने साथ ट्रेन में ले जा सकता है.

लेकिन इसमें भी एक शर्त है कि शराब की बोतलें सील पैक होनी चाहिए. अगर कोई व्यक्ति खुली शराब की बोतल लेकर यात्रा करता हुआ पकड़ा जाता है, तो यह कानूनी अपराध माना जाएगा.

प्लेटफार्म पर या ट्रेन में शराब पीना क्यों है खतरनाक?

सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना है दंडनीय रेलवे प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों सार्वजनिक स्थल की श्रेणी में आते हैं. यहां पर किसी भी प्रकार का शराब पीना, या खुले में शराब लेकर चलना कानूनन अपराध है.

अगर कोई व्यक्ति ट्रेन या प्लेटफॉर्म पर शराब पीते हुए पकड़ा जाता है, तो रेलवे अधिनियम के तहत उस पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है.

शराब संबंधी अपराध पर क्या है सजा?

6 महीने की जेल और ₹500 तक जुर्माना अगर कोई व्यक्ति दो लीटर से अधिक शराब लेकर ट्रेन में सफर करता है, या प्लेटफॉर्म पर शराब का सेवन करता है, तो उस पर रेलवे एक्ट के तहत सजा दी जा सकती है.

इसमें शामिल हैं:

  • 6 महीने तक की जेल
  • ₹500 तक का जुर्माना
  • यह सजा स्थानीय कानून और परिस्थितियों के अनुसार कम या अधिक हो सकती है.

यात्रियों के लिए सलाह

कानून को जानना और पालन करना जरूरी अगर आप ट्रेनों में लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं और अपने साथ शराब ले जाना चाहते हैं, तो यह बेहद जरूरी है कि आप राज्य के स्थानीय कानून और रेलवे के नियमों की जानकारी रखें.

अनजाने में नियमों का उल्लंघन भी बड़ा अपराध बन सकता है, जिससे न केवल जुर्माना बल्कि आपकी छवि और कानूनी स्थिति पर भी असर पड़ सकता है.

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