दिल्ली में अगर आप bs3 पेट्रोल bs-4 डीजल कार चला रहे हैं तो आपको अब सावधान होने की जरूरत अब आप इन वाहनों को छोड़ सार्वजनिक वाहनों से सफर करने की आदत डाल ले बता दे ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण 3 के तहत दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को सरकार ने बैन कर दिया है और चलते जाए पाए जाने पर भारी भर कम जुर्माना वसूल किया जाएगा।
दिल्ली में bs3 पेट्रोल और bs4 डीजल कारों को चलाने पर पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है
दरअसल दिल्ली में bs3 पेट्रोल और bs4 डीजल कारों को चलाने पर पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। परिवहन विभाग ने इन वाहनों पर बैन लगाने को लेकर एक सार्वजनिक सूचना भी जारी की है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सीएक्यूएम के फैसले के मद्देनजर और मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 115 के तहत bs3 पेट्रोल और bs-4 डीजल वाहनों की चलने पर अगले देश तक रोक लगाई जाती है । नोटिस में कहा गया है कि अगर इस समय नियम का कोई भी वाहन चालक उल्लंघन करता पाया गया तो ₹20000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
यहां जाने क्यों लगाया जा रहा है प्रतिबंध
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार ,ठंड के मौसम के बीच दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक रविवार को गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। बता दे की वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद दिल्ली एनसीआर में 1 जनवरी से ग्रह प्रतिबंधों को हटा लिया गया था हालांकि वायु प्रदूषण की स्थिति दोबारा गंभीर होने के बाद गृह प्रतिबंधों को 14 जनवरी से फिर से लागू कर दिया गया। बीएससी पेट्रोल यानी 1 अप्रैल 2010 से पहले की पंजीकृत पेट्रोल और अप्रैल 2020 से पहले की पंजीकृत bs-4- डीजल कारों को दिल्ली में चलने की अनुमति नहीं है।
इन वाहनों पर कार्रवाई के लिए परिवहन विभाग ने 114 टीम में तैनात की है। हालांकि आपातकालीन सेवाओं के लिए देना तो वाहन और सरकारी कार्यों में लगे वाहनों को प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखा गया है। दिल्ली में ऐसी कुल 5 लाख कारें रजिस्टर्ड है जिसे दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र के लोगों आगमन करते हैं। इन कारों को आज से चलना गैर कानूनी हो गया है।