केंद्र की मोदी सरकार ने शनिवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम की मंजूरी दे दी। इसके तहत के कम से कम 25 साल तक की नौकरी वाले कर्मचारियों के रिटायरमेंट से पहले नौकरी की आखिर एक साल की औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकारी कर्मचारी लंबे समय से सुनिश्चित राशि की मांग कर रहे थे।
केंद्र सरकार के इस कदम से देश के 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा
एकीकृत पेंशन योजना के तहत अगर कोई कर्मचारी 10 साल तक नौकरी करने के बाद नौकरी छोड़ता है तो उसे हर महीने ₹10000 की पेंशन दी जाएगी। केंद्र सरकार के इस कदम से देश के 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ,अगर कोई भी कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम और एकीकृत पेंशन स्कीम से किसी को चुनना चाहता है तो उससे भी यह भी विकल्प मिलेगा।
एनपीएस की जगह लेकर आयी है
केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को एनपीएस की जगह लेकर आयी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, “जेसीएस के साथ कई बैठकें की गईं । दूसरे देशों में किस तरह की योजनाएं हैं, इस पर चर्चा की गई । इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था और केंद्र सरकार के बजट को देखा गया और इसे समझने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ,विश्व बैंक के साथ बैठक की गई।, जिसके बाद इस समिति ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का सुझाव दिया ।
60% प्रतिशत मृतक की पत्नी/पति को दिया जाएगा
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा , 50% सुनिश्चित पेंशन इस योजना का पहला स्तंभ है। इसके लिए कर्मचारियों को कम से कम 25 साल तक सेवा करनी चाहिए। अगर किसी कर्मचारी की सेवा 25 साल से कम और 10 साल से ज्यादा है तो उनकी आनुपातिक पेंशन की राशि बनेगी। इसमें दूसरा स्तंभ सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन है इसके अंतर्गत कर्मचारियों की मृत्यु हो जाती है तो उसे कर्मचारियों की मृत्यु से पहले जो पेंशन दिए उसका 60% प्रतिशत मृतक की पत्नी/पति को दिया जाएगा ।
10,000 रुपये प्रति माह सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन का प्रावधान किया गया है
केंद्रीय मंत्री ने कहा, “इस योजना का तीसरा स्तंभ सुनिश्चित न्यूनतम UPS पेंशन है । कई बार सरकारी कर्मचारियों की सेवा कम होती है, जिसके कारण उन्हें पेंशन में पर्याप्त राशि नहीं मिल पाती ।केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने भी इसे एक बड़ा मुद्दा बताया था । इसी के चलते इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम Scheme ) में 10,000 रुपये प्रति माह सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन का प्रावधान किया गया है ।