Central और राज्य सरकारों ने अंतरजातीय Marriage को बढ़ावा भेदभाव को दूर करने के स्कीम बनाई है। इससे जाति के लोग दलित से शादी करने पर सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इससे सेंट्रल गवर्नमेंट पहली शादी करने वाले को लाखों रुपए दे रही है। उत्तर प्रदेश ,राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र के अलावा के राज्य सरकार के अंतर्जातीय विवाह प्रणाली को लागू करी है यह इंटर कास्ट मैरिज स्कीम के लिए आवेदन करने वाले आवश्यक दस्तावेजों के बारे जाने।
ntercaste Marriage Scheme स्कीम के लाभों में शामिल है
Intercaste Marriage Scheme स्कीम के लाभों में शामिल है। आप डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के तहत अन्तरजातीय Marriage योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके अनुसार स्वर्ण जातीय दलित के साथ शादी करने पर गवर्नमेंट ढाई लाख रुपए देती है। योजना 2013 में शुरू हुई थी ।
हरियाणा हरियाणा गवर्नमेंट भी ढाई लाख देती है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इस कार्यक्रम को ढाई लाख रुपये और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ₹50000 देती है। राजस्थान गवर्नमेंट इस योजना के लिए 5 लाख रुपए देती है। हाल ही में इस राशि को बढ़ाया गया है।
इंटर कास्ट मैरिज योजना का लाभ लेने के लिए योग्यता और आवश्यक शर्तें
हाल में दलित एवं समुदाय में शादी करने वाले व्यक्ति इसका लाभ ले सकते हैं। इसके लिए फिर 1955 में हिंदू शादी अधिनियम के अनुसार शादी को रजिस्टर करना होगा। पहली बार शादी करने से मिलने वाले लाभ केवल एक बार मिल सकते हैं। इस योजना से लाभ बार-बार प्राप्त करने वाले खाते से नाम कट जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट इंटर कास्ट मैरिज स्कीम का लाभ लेने के लिए शादी के 1 वर्ष के भीतर आवेदन करना चाहिए ऑफलाइन आवेदन पत्र का डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन को भेजे इसके अलावा वेबसाइट , https://ambedkarfoundation.nic.in/पर जाकर इंटर कास्ट मैरिज कार्यक्रम के लिए आवेदन करें।