सरकार अंतर्जातीय विवाह करने पर दे रही है इतने लाख रूपये का अनुदान ,यहां जाने कैसे उठाना है इसका लाभ

Saroj kanwar
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बिहार सरकार ने राज्य में जाति प्रथा को खत्म करने के लिए एक बेहतरीन योजना की शुरुआत की है जिसमें सामान्य जाति के युवक और युवतियों के दौरान अनुसूचित जाति द्वारा का क्या अनुभव में युक्तियों से विवाह करने का बढ़ावा दिया जाता है दरअसल सरकार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के अंतर्गत अंतर जाति विवाह को प्रोत्साहित कर आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत सरकार अंतर जाति विवाह करने पर लगभग ₹100000 तक का प्रोत्साहन राशि देती है।

बता दे की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना देश की ज्यादातर राज्यों में चलाई जाती है। ऐसे में आइये बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं।

अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का उद्देश्य

जाति प्रथा का अंत करना है
अंतरजातीय विवाह को प्रोत्शाहित कर आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

अंतरजातीय विवाह प्रसंग अनुदान योजना का लाभ

अगर आप भी बिहार सरकार किसी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए पात्र लाभुकों एक राशि मुस्त राशि एक लाख रुपए की सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। योजना के लिए जरूर दस्तावेज ,स्थाई निवासी प्रमाण पत्र इस योजना के लिए आवेदक को 1 वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा।
इन दोनों की पहली शादी होनी चाहिए।
दंपति की वार्षिक का ढाई लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
अंतर राज्य विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के लिए पात्रता के अंतर्गत जाती है।

अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के लिए पात्रता

अंतर्जातीय विवाह अथवा दिव्यांग महिला पुरुष के साथ विवाह करने पर जिसमें महिला एवं पुरुष की आयु 18 से 21 वर्ष हो तो अंतर्जातीय विवाह के लिए महिला को एवं दिव्यांगजनों से विवाह के लिए दिव्यांग जनों को अनुदान देय होगा।

वहीं अगर विवाह में पति-पत्नी दोनों दिव्यांग हो तो दोनों का अनुदान देय होगा इसी प्रकार से दिव्यांगजन यदि अंतर जाति विवाह करते हैं तो दिव्यांग विवाह के साथ-साथ अंतर्जातीय विवाह के लिए अनुदान देय होगा। बिहार सरकार की इस योजना में आवेदन करने के लिए लाभुक अपना आवेदन प्रखंड कार्य स्थल पर अवस्थित RTPS काउंटर पर जमा करवाना होगा। वहीं अगर आप राज्य सरकार की योजना से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप सरकार के द्वारा जी जारी की गई सामाजिक सुरक्षा निधि साल सामाजिक कल्याण विभाग की अधिकारी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर पर 18003456262 भी संपर्क कर सकते है।

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