देश में केंद्र सरकार की ओर से सभी वर्ग के लोगों के लिए योजनाएं लाई जाती है। देश की बालिकाओं के उज्जवल भविष्य के लिए नरेंद्र मोदी जी ने सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की है। यह योजना खास तौर पर बेटियों की उच्च पढ़ाई और उनकी शादी के खर्चे को ध्यान में रखकर शुरू की गई है कोई भी माता-पिता अपनी 10 वर्ष से कम उम्र की बेटी के लिए इसमें निवेश कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि खाता किसी पर अधिकृत बैंक व पोस्ट ऑफिस में जाकर खुलवाया जा सकता है । सुकन्या समृद्धि योजना में केवल आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए फायदेमंद है ।
ये सभी वर्गों के लिए सुरक्षित और बेहतर निवेश विकल्प प्रदान करती है इस स्कीम में जमा पर मिलने वाली ब्याज दर किसी बैंक की स्कीम से अधिक होती है। यहां जानते हैं इसमें निवेश कैसे कर सकते हैं, रिटर्न कैसे प्राप्त कर सकते हैं।
बेटी के जन्म के बाद माता-पिता को उसके भविष्य की चिंता सताने लगती है ऐसे में वो उसे बोझ समझते है। माता-पिता की इन्हीं चिंता को दूर करने के लिए सरकार ने बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की है। इसमें विभाग अपनी बेटी के लिए खाता खुलवाकर निवेश कर सकते और बेटी के 21 साल होने पर मैच्योरिटी पर मोटी रकम का सकते हैं। इसके अलावा बेटी की उम्र 18 साल होने पर आंशिक निकासी भी कर सकते हैं।
सरकार दे रही 8.2% ब्याज
सुकन्या समृद्धि योजना में बेटी के नाम से निवेश करने पर सरकार सालाना 8.2% ब्याज का लाभ दे रही है। यह चक्रवर्ती ब्याज के रूप में लागू होती है जिससे राशि में काफी वृद्धि होती है। इस स्किम खाता खुलवाने के बाद कम से कम ढाई सौ रुपए से निवेश शुरू कर सकते हो एक व्यक्ति और इसमें अधिकतम डेढ़ लाख रुपए जमा कर सकते हैं। अगर आप एक छोटी रकम से भी जमा शुरू करते हैं तो मैच्योरिटीपर ाचा फंड पा सकते है।
ऐसे मिलेगा लाखों का रिटर्न
SSY खाता खुलवाने के बाद आवेदक को 15 साल तक नियमित रूप से निवेश करना होंगे। खाता 21 साल पुरे करने के बाद परिपक्व हो जाता है। जिसके बाद जमा राशि पर ब्याज निकाल सकते हैं। अगर कोई माता-पिता सुकन्या समृद्धि अकाउंट में हर साल 50000 निवेश करते हैं तो 15 साल में कुल 750000 जमा हो जाते हैं। इससे वहां पर 8.2% ब्याज दर दी जाती है । ऐसे में कैलकुलेट करें तो मैच्योरिटी पर आपको लगभग 23 लाख रुपए की रकम मिलती है।
भारत सरकार की यह योजना इस सुकन्या समृद्धि योजना में बेटी के नाम माता-पिता को कई लाभ मिलते हैं जैसे सबसे पहले की परिवार में दो बेटियां के लिए निवेश कर सकते है। यदि पहले बच्ची के बाद जुड़वां बेटियों का जन्म होता है, तो तीसरी बेटी के लिए भी यह खाता खुलवाया जा सकता है। इसके साथ ही SSY योजना में निवेश करने पर आपको आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है।