राशन कार्ड धारकों के लिए यह जानना जरूरी है की अगर उन्हें राशन डीलर से समय पर राशन नहीं मिल रहा है, सरकार से ऐसे मामलो शिकायत करने की सुविधा उपलब्ध करवाई है। चाहे राशन समय पर न मिले या घटिया गुणवत्ता को शिकायत करने पर एक्शन लिया जाएगा । यह कदम सरकार की ओर से सभी पात्र नागरिकों को उचित समय पर राशन प्राप्त करने की उद्देश्य उठाया गया है। आइये जानते है राहन से संबंधित शिकायत कहां और कैसे की जा सकती है।
राशन न मिलने पर शिकायत क्यों करना जरूरी है ?
सरकार द्वारा चलाये जा रहे सार्वजनिक वितरण के अंतर्गत गरीब और जंतु लोगों को सस्ते दामों पर आसान उपलब्ध कराया जाता है। परंतु कई बार राशन डिलीवरी विभिन्न कारणों से राशन नहीं देते हैं जिससे कि समय पर राशन की आपूर्ति में कमी ,वितरण में लापरवाही या घटिया गुणवत्ता का राशन देना।ऐसे में शिकायत करने से न केवल डीलर के खिलाफ कार्रवाई होती है बल्कि आपकी समस्या का समाधान भी होता है।
राशन ना मिलने शिकायत कैसे करें
यदि आपको अपने राशन डीलर से किसी प्रकार की समस्या है तो अपने निम्नलिखित माध्यम से शिकायत कर सकते हैं।
टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करें -अधिकांश राज्यों में ने अपनी खाद्य वितरण सिस्टम से संबंधित शिकायतों के लिए टोल फ्री या हेल्पलाइन नंबर जारी की है। इन नंबरों पर कॉल करके आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में 1800-180-0150 पर कॉल कर सकते हैं।
शिकायत दर्ज करते समय अपनी राशन कार्ड संख्या, डीलर का नाम और समस्या का संक्षिप्त विवरण देने की आवश्यकता होगी।
ऑनलाइन शिकायत पोर्टल का उपयोग करे – राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल और राज्य स्तर पर कई वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत का विस्तार से दर्ज करें। इसके लिए आपके राशन कार्ड और व्यक्तिगत जानकारी की आवश्यकता होगी।
एसएमएस या व्हाट्सएप के जरिए शिकायत करें -कुछ राज्यों में SMS या व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायत करने की सुविधा उपलब्ध है। यह एक आसान और त्वरित विकल्प ह। जिसमे राशन कार्ड नंबर और समस्या का विवरण संदेश के रूप में भेज सकते हैं।
स्थानीय खाद्य वितरण कार्यालय में शिकायत करें -स्थानीय खाद्य और आपूर्ति कार्यालय में जाकर व्यक्तिगत रूप से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यहां पर अपनी शिकायत लिखित रूप से प्रस्तुत करें।
शिकायत दर्ज करने के बाद विभाग द्वारा इसकी जांच की की जाती है । यदि शिकायत वास्तविक पाई जाती है तो संबंधित डीलर पर कार्रवाई की जाती है । अधिकांश मामलों में शिकायत पर 7 से 10 दिनों के अंदर कार्रवाई की जाती है और शिकायतकर्ता को समाधान की जानकारी दी जाती है। कुछ राज्यों में समय बद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए भी सिस्टम भी तैयार किया गया ताकि किसी भी राशन कार्ड धारक को परेशानी न हो।