Rajasthan School Open :राजस्थान में कल मंगलवार को खुलेंगे स्कूल, शिक्षा विभाग ने जारी किए सख्त आदेश

Saroj kanwar
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Rajasthan School Open: बीकानेर जिले में शिक्षा विभाग ने सत्र 2025-26 की शुरुआत से पहले सभी सरकारी और निजी स्कूलों को सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के आदेश जारी किए हैं.

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेंद्र कुमार शर्मा ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों (CBEO), पीईईओ, यूसीईओ और संस्था प्रमुखों को इन दिशा-निर्देशों की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी.

स्कूलों की छतों और नालियों की सफाई जरूरी

ग्रीष्मावकाश के दौरान स्कूल परिसरों की साफ-सफाई और मरम्मत का कार्य अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा.

स्कूलों की छतों पर जमा कचरे को हटाना, बंद पड़े नालों को खुलवाना और जरूरत के अनुसार उनकी मरम्मत कराना इन निर्देशों में शामिल है. यह कार्य स्कूल खुलने से पहले पूरा होना आवश्यक है, ताकि विद्यार्थियों के लिए एक सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित किया जा सके.

बोरवेल और जहरीले जीव-जंतुओं की जांच का आदेश

  • शिक्षा विभाग ने निर्देशित किया है कि स्कूल परिसरों में स्थित बोरवेल, पानी के टांकों और खुले मैदानों की जांच की जाए.
  • पेड़-पौधों, घास-फूस और जंगली क्षेत्रों के आसपास जहरीले जीव-जंतुओं की उपस्थिति की आशंका हो सकती है. इसलिए इन सभी क्षेत्रों की पूर्व जांच और सुरक्षा उपाय अनिवार्य कर दिए गए हैं.

बरसात से पहले क्षतिग्रस्त कक्षाओं की पहचान करें स्कूल

  • बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को सभी कक्षा-कक्षों की स्थिति की जांच करनी होगी. यदि कोई कक्षा-कक्ष पुराना, क्षतिग्रस्त या जर्जर हालत में है, तो उसमें विद्यार्थियों को बैठाना पूर्णतः वर्जित रहेगा.
  • इसका उद्देश्य बारिश के दौरान दुर्घटनाओं से बचाव और छात्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है.

1 जुलाई से सभी कक्षाएं नियमित रूप से शुरू होंगी

  • बीकानेर समेत राजस्थान भर में 1 जुलाई 2025 से कक्षा 1 से 12 तक की सभी कक्षाएं नियमित रूप से शुरू की जाएंगी.
  • चूंकि पिछले सत्र की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित हो चुके हैं, इसलिए इस बार पहले ही दिन से शिक्षण कार्य आरंभ किया जाएगा. स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस तिथि तक सभी व्यवस्थाएं पूरी कर लें.

प्रवेश की अंतिम तिथि 15 जुलाई, प्राथमिक कक्षाओं को छूट

  • शिक्षा विभाग ने फिलहाल स्कूलों में प्रवेश की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2025 निर्धारित की है. हालांकि, परंपरानुसार यह तिथि आगे बढ़ाई भी जा सकती है.
  • विशेष रूप से कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को पूरे शैक्षणिक सत्र में प्रवेश की अनुमति रहेगी. इससे उन अभिभावकों को राहत मिलेगी जो किसी कारणवश समय पर प्रवेश नहीं करा सके.

लापरवाही पर तय होगी जिम्मेदारी

  • शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि निर्देशों की अवहेलना या लापरवाही के कारण किसी विद्यालय में कोई अप्रिय घटना घटित होती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी पर डाली जाएगी.
  • CBEO, PEEO, UCEO और संस्था प्रधान – जो भी अपने स्तर पर आदेशों का पालन कराने में असफल होंगे, उन पर कार्रवाई की जा सकती है.
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