भारत सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जाती है जिनमें से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम प्रमुख इस योजना है इस योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद लोगों को कम कीमत पर राशन उपलब्ध कराया जाता है। राशन कार्ड इस योजना काअभिन्न हिस्सा है जिसे खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा जारी किया जाता है। यह कार्ड उन नागरिकों को मिलता है जिन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त करना है। हालांकि राशन कार्ड का उपयोग करते समय कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है इसमें से यह एक यदि कोई व्यक्ति लंबी समय तक राशन कार्ड का लाभ उठाता है तो उसका राशन कार्ड कर दिया जाता है इस लेख में राशन कार्ड से कैंसिलेशन से जुड़ी पूरी प्रक्रिया की चर्चा करेंगे।
सस्ती दरों पर खाद्य सामग्री प्रयुक्त करना है
भारत में राशन कार्ड का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंदों सस्ती दरों पर खाद्य सामग्री प्रयुक्त करना है। राशन कार्ड के तहत नागरिकों को चावल , गेहूं ,दाल और अन्य जरूरी खाद्य पदार्थ मिलते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक राशन का लाभ नहीं उठाता है तो उसको राशन कार्ड का रद्द किया जा सकता है।
किस समय तक राशन कार्ड का इस्तेमाल न करने पर रद्द हो सकता है?
राशन कार्ड का कैंसिलेशन हर राज्य में अलग-अलग नियमों के तहत होता है। यह समय सीमा राज्य सरकारों द्वारा तय की जाती है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में यदि कोई व्यक्ति 6 महीने तक राशन कार्ड का उपयोग नहीं करता है तो उसका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाता है। दिल्ली में सीमा केवल 3 महीने की होती है और बिहार और झारखंड में भी इसी तरह के नियम लागू है। हरियाणा में यदि कोई व्यक्ति 3 महीने तक राशन का लाभ नहीं उठाता है तो उसका कार्ड रद्द कर दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का राशन कार्ड रद्द कर दिया गया है तो उसे पुनः सक्रिय करने के लिए खाद्य सीमित आपूर्ति में आवेदन करना होता है । इसके लिए आवश्यक दस्तावेज की जांच की जाती है। यदि किसी कारणवश राशन कार्ड का उपयोग बंद हो गया है, तो व्यक्ति को जल्द ही कार्ड का इस्तेमाल फिर से शुरू करना चाहिए, ताकि वह रद्द न हो जाए।जाए