ITR Filing 2025: इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद लोग रिफंड का इंतजार करते हैं और रिफंड देरी में मिलने पर सरकार की तरफ से ब्याज दिया जाता है। बता दें कि ITR भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर हो गई है।
आकंड़ों के मुताबिक, अभीतक 75 लाख से ज्यादा रिटर्न भर चुके हैं। सही तरीके से रिटर्न फाइल करें और अभी चीजों पर नजर रखें। टैक्स पेयर्स अगर जरूरी जानकारी देते हैं तो रिफंड मिलता है। आंकड़ों को देखें तो अभी तक 71.1 लाख रिटर्न – ई-वेरीफाई हो चुके हैं।
रिफंड देर में आने की संभावना
इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट अभी जांच करने में लाहा हुआ है कि टैक्स पेयर्स ने कौन सा फॉर्म भरा है। ITR-2 या ITR-3 फार्म से ITR-1 (सहज) या ITR-4 फॉर्म भरने में आसान होते हैं। रिफंड के क्लेम में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सख्ती से काम करने वाला है। अगर फॉर्म में किसी तरह की गड़बड़ी होने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिवेरीफिकेशन को लेकर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से दस्तावेजों को मांगा जा सकता है।
रिफंड देर से मिलने पर दिया जा सकता है ब्याज
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सेक्शन 244A के अनुसार रिफंड देर से मिलने पर सरकार की तरफ से हर महीने 0.5 फीसदी ब्याज दिया जाता है। ब्याज तब तक के लिए दिया जाता है जब तक रिफंड नहीं मिल जाता है। मान लीजिए 10000 रुपये रिफंड है और रिफंड का भुगतान 6 महीने बाद किया जाता है तो 10,300 रुपये मिलेंगे। रिफंड की रकम कुल टैक्स का 10 फीसदी ज्यादा होता है तो ब्याज दिया जाएगा। रिफंड की रकम 10 फीसदी से कम होने पर रिफंड नहीं मिलेगा।