कर्मचारी भविष्य निधि महत्वपूर्ण बचत योजना है जो कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद आर्थिक शिक्षा प्रदान करने , बच्चों की शादी ,जमीन खरीदने ,मकान बनाने आदि बड़े खर्चों को पूरा करने मदद करते हैं। EPFO के मुताबिक , कर्मचारियों की सैलरी का एक निश्चित हिस्सा epf खाते में जमा होता है और उतना ही कंपनी योगदान देती है।
EPF का पैसा ना मिलने पर शिकायत कैसे करें
PF खाते को समय-समय पर ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं यदि आपको कंपनी PF में अपने योगदान जमा नहीं कर रही है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। और अपने पैसे वापस पा सकते हैं। यहां जानते हैं EPF का पैसा ना मिलने पर शिकायत कैसे करें ।
समय-समय पर पीएफ राशि चेक कर सके
जब आप EPF में योगदान जमाना करने वाले कंपनी की शिकायत करते हैं तो प्रूफ के तौर पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे ताकि पता चल सके कि आपके खाते में पीएफ की राशि जमा हुई नहीं हुई है । सबूत के रूप में आपकी सैलरी स्लिप या इपीएफ अकाउंट स्टेटमेंट जमा कर सकते हैं। EPFO के नियमों के अनुसार ,कंपनी को हर महीने अपने कर्मचारियों की सैलरी स्लिप को कर्मचारियों के सेल्फ सर्विस पोर्टल पर डालना होगा ताकि वह समय-समय पर पीएफ राशि चेक कर सके।
EPFO की हेल्पलाइन नंबर 14470 पर कॉल करके डिटेल्स ले सकते है
अगर आपकी कंपनी पीएफ का पैसा जमा नहीं करती है तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके अलावा का राशिफल ब्याज का भुगतान भी करना होगा कई कम्पनी अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए खाते में योगदान नहीं देती है जैसे ही आपको पता चलता है कि आपकी कंपनी इपीएफ अकाउंट में योगदान जमा नहीं कर रही है तो आप इसकी शिकायत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से कर सकते हैं। इसके लिए इसकी वेबसाइट https://epfigms.gov.in/ पर जाकर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। PF से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप EPFO की हेल्पलाइन नंबर 14470 पर कॉल करके डिटेल्स ले सकते है।