Income Tax Guidelines : बैंक में करते है कैश जमा तो भी लगेगा टैक्स ,यहां जाने टैक्स के इन नियमों के बारे में

Saroj kanwar
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वर्तमान समय में हर व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट होता है और वर्तमान समय में व्यक्ति बैंक अकाउंट का उपयोग भी करते हैं । वहीं ज्यादातर व्यक्ति अपनी जमा पूंजी को बैंक अकाउंट में रखते हैं। ऐसे में आज इस लेख में हम सभी लोगों को बताने वाले है की बैंक अकाउंट में कैसे जमा पर 60% टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे में आज हम जानते हैं कि बैंक अकाउंट पैसे जमा करने में इनकम टैक्स जारी किये गए है। इस गाइडलाइंस के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से।

सरकार लगातार कर रहे है कोशिश की व्यक्ति कम से कम से कम संख्या में कैश का प्रयोग करें

आयकर अधिनियम की धारा 68 के मुताबिक आयकर विभाग के पास आए का सोर्स नहीं बता पाने वाले पर नोटिस जारी करने और 60% टैक्स बस सुनने का अधिकार है। वहीं सरकार लगातार कोशिश करती रहती है की लोग कम से कम संख्या में कैश का उपयोग करें। वही बचत खाते में नगद जमा सीमा लगाकर मनी लॉन्ड्रिंग , टैक्स चोरी और आवेदन को रोकने की कोशिश किया जा रहे हैं।

10 लख रुपए से ज्यादा जमा किया जमा करने पर देने होंगे टैक्स अधिकारियों को जानकारी

बता दें की आयकर अधिनियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बचत खाते में एक वित्त वर्ष में 10 लख रुपए से अधिक जमा करते हैं तो आपको टैक्स अधिकारियों की जानकारी देनी पड़ेगी। वहीं चालू खाते में सीमा 50 लाख रुपए है। हालांकि यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है की सीमा से अधिक कैश जमा करने पर तत्काल को टैक्स नहीं लगते हैं साथ ही अगर आप सही जानकारी देने में सफल हो रहते हैं तो टैक्स नहीं देना पड़ता।

आयकर अधिनियम की धारा 194 N क्या कहता है

आपको बता दे की आयकर अधिनियम की धारा 194 एन कहता है कि बैंक खाते से एक करोड़ रुपए से ज्यादा निकासी पर 2 % टीडीएस काटेंगे। हालांकि अगर आपने पिछले तीन वर्ष में आईटीआर दाखिल नहीं किया तो आपको 20 लाख रुपए से ज्यादा की निकासी पर सिर्फ 2% टीडीएस और एक करोड रुपए ज्यादा की निकासी 50% टीडीएस देना पड़ेगा।

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