केरल के त्रिशूर जिले में सड़क पर हुए एक अमानवीय कृत्य ने सोशल मीडिया और प्रशासनिक हलकों में खलबली मचा दी है। घटना में एक कार को एम्बुलेंस का रास्ता न देने के कारन कानूनी कार्यवाही सामना करना पड़ा। मामला 7 नवंबर कोचलाकुडी में सामने आया, जहां एक सिल्वर मारुति सुजुकी सियाज़ एंबुलेंस को रास्ता देने से इनकार कर रही थी।
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें दिखाया गया है कि दो लाइन वाली सड़क पर एंबुलेंस ड्राइवर लगातार सायरन और होरन बजा रहा था लेकिन कार चालक ने एंबुलेंस को ओवर तक करने से करने से रोक दिया । एंबुलेंस के ड्राइवर द्वारा डैशकैम फुटेज शेयर करने के बाद अधिकारियों के लिए कार के नंबर प्लेट के आधार पर आरोपी की पहचान की। जांच सेवा सामने आया की कार के चालक न केवल एम्बुलेंस को रोका बल्कि उसके पास प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र भी नहीं था इसकी चलते उस पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194 E के तहत कार्रवाई की जाएगी।
6 महीने की सजा या या ₹10000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं
इस कानून के अनुसार एंबुलेंस को रास्ता ना देने पर तो उसी को 6 महीने की सजा या या ₹10000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यहां प्रशासन ने कड़क कदम उठाते हुए ढाई लाख रुपए का जुर्माना लगाया,उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ।
केरल पुलिस का यह कदम सराहनीय है
X पर विजेश शेट्टी नाम के एक यूजर ने शेयर करते हुए लिखा केरल में कार मालिक पर ढाई लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और एंबुलेंस को रास्ता ना देने के कारण उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। यह आम आदमी और पागलपन है केरल पुलिस का यह कदम सराहनीय है।
मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन और जनता का गुस्सा
इस मामले में कार चालक पर आरोप है कि उसने न केवल एंबुलेंस के रास्ते में बाधा डाली, बल्कि कानून का भी उल्लंघन किया। इस घटना से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने कार चालक की इस हरकत को “अमानवीय” और “समाज के लिए खतरनाक” बताया।
प्रशासन की सख्ती
केरल पुलिस ने इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए यह संदेश दिया है कि सड़क पर ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। यह घटना भविष्य में अन्य ड्राइवरों को सतर्कता बरतने के लिए एक चेतावनी के रूप में देखी जा रही है।