भारत में सड़कों पर चलने के लिए सरकार के द्वारा टोल टैक्स लिया जाता है। इसके लिए गाड़ी पर FASTag का स्टीकर भी लगाना जरूरी होता है। अगर गाड़ी पर फास्टैग का स्टीकर ना हो तो आपको दुगना टोल टैक्स भी देना पड़ सकता है। इसके साथ ही फास्टटैग अपडेट रखना भी जरूरी है।
फास्टैग से जुड़े नियमों को 1 अगस्त से लागू कर दिया है
हाल ही में आना चाहिए ने फास्टैग से जुड़े नियमों को 1 अगस्त से लागू कर दिया है। ऐसे में कई बार फास्ट टैग बिना टोल टैक्स क्रॉस की यही एक्स्ट्रा पैसे कट जाते हैं। ऐसा एक मामला मध्य प्रदेश के सामने आ चुका है। यहां तक की कभी-कभी टोल प्लाजा पर फास्ट टैग की जगह दो बार पैसे कट जाते हैं। लेकिन कटे हुए पैसों से वापस पाने का तरीका सिर्फ एक कॉल के जरिये अपने एक्स्ट्रा पैसे वापस मिल सकते हैं।
फास्टैगअकाउंट से दोगुना पैसे कट जाते हैं
आपको बता दे की अगर आपका भी फास्टैगअकाउंट से दोगुना पैसे कट जाते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप NHAI के टोल-फ्री नंबर 1033 पर कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आपके द्वारा दर शिकायत की सही होने पर गलत तरीके से कटे पैसों को वापस आपके पैसा अकाउंट से रिफंड कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया में 20 दिन 20 से 30 दिन का समय लग सकता है।