जबलपुर में87 वर्षीय वृद्ध krmchari ककी पेंशन पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट कीएकल पीठ ने आदेश दिया है की सेवानिवृत कर्मचारियों का 80 वर्ष की आयु पूरी करते ही 20 प्रतिशत अतिरिक्त की पेंशन का लाभ प्रदान किया जाये। यह फैसला सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ. लक्ष्मीचंद जैन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद आया है।
मूल पेंशन में 20% की अधिक पेंशन दी जाती है
याचिकाकर्ता डॉ. लक्ष्मीचंद जैनने अपनी याचिका बताया कि वे वे शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे। और 30 जून 1998 को सेवानिवृत्ति सहुए थे। सरकारी नियमों के अनुसार 80 से 85 वर्षों के आयु के बीच की सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के उनको मूल पेंशन में 20% की अधिक पेंशन दी जाती है । डॉ. जैन ने आरोप लगाया कि उन्हें इस लाभ से वंचित रखा गया जबकि उनकी आयु 80 वर्ष हो चुकी थी।
अधिवक्ता आदित्य संघी ने तर्क दिया कि
याचिका करता ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने तर्क दिया कि राज्य सरकार का 80 वर्ष की आयु की गणना उस तारीख से करनी चाहिए जब सेवानिवृति कर्मचारी कर्मचारी 79 वर्ष पूरे कर 80वें वर्ष में प्रवेश करता है। उनका तर्क था की याचिकाकर्ता ने 79 वर्ष की आयु पूरी कर 80वें वर्ष में प्रवेश कर लिया था, इसलिए उन्हें तुरंत 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के वकील के तर्कों और सरकारी नियमों का संज्ञान लेते हुए निर्णय दिया कि 80 वर्ष की आयु में प्रवेश करने के साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। अदालत ने राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग, वित्त अधिकारी ट्रेजरी विभाग और संबंधित बैंक को आदेश दिया कि वे याचिकाकर्ता को इस लाभ का तत्काल भुगतान सुनिश्चित करें।
पात्र कर्मचारियों को अतिरिक्त पेंशन का लाभ समय पर प्रदान करे
सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार , 80 से 85 वर्ष की आयु के बीच सेवानिवृति कर्मचारियों को उनकी मूल पेंशन का 20% अधिक पेंशन दिया जाता है। इस नियम के तहत डॉक्टर जैन को 80 वर्ष की आयु पूरी होते ही यह लाभ मिलना चाहिए जिसे हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है यह फैसला उन सभी सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है जो 80 वर्ष की आयु में प्रवेश कर चुके हैं और उन्हें उन्हें अब तक अतिरिक्त पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद यह सुनिश्चित होगा कि सरकार अपने नियमों के अनुसार सभी पात्र कर्मचारियों को अतिरिक्त पेंशन का लाभ समय पर प्रदान करे।