सरकार की ओर से किसानों की सिंचाई के लिए कई प्रकार की सुविधा दी जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई जा रही है। इसके अलावा राज्य स्तर पर भी किसानों को फसल की सिंचाई के लिए अनुदान पर सिंचाई यंत्र व सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री निजी नलकूप को भी योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत किसान व्यक्तिगत रूप से अपने खेत में नलकूप लगवा सकते हैं।
नलकूप लगवाने पर किसानों को राज्य सरकार की ओर से 80% तक अनुदान का लाभ प्रदान किया जा रहा है
खास बात यह है कि योजना के तहत नलकूप लगवाने पर किसानों को राज्य सरकार की ओर से 80% तक अनुदान का लाभ प्रदान किया जा रहा है यानी आप मात्र 20% राशि खर्च करके अपने खेत में नलकूप लगवा कर 24 घंटे की सिंचाई सुविधा सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। निजी नलकूप योजना के लिए इस समय आवेदन चल रहे हैं आवेदन की अंतिम तिथि की 31जनवरी 2024 तक पर रखी गई है।
इस योजना के तहत प्रदेश सरकार की ओर से राज्य में 30000 निजी नलकूप के लिए अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 210 करोड़ बजट निर्धारित किया है। इसके तहत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के वर्ग के किसानों को 80% सब्सिडी दी जाएगी। वही पिछड़ा वर्ग ,अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को 70% अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा सामान्य वर्ग को इस योजना के तहत 50% सब्सिडी दी जाएगी।
चार से 6 इंच व्यास वाले नल कूप पर सब्सिडी दी जाएगी
इस योजना के तहत किसानों को चार से 6 इंच व्यास वाले नल कूप पर सब्सिडी दी जाएगी। इसके तहत किसानों को प्रति फीट गहराई के हिसाब से निर्धारित दर से सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसमें सामान्य वर्ग के किसानों को ₹600 प्रति फीट पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा जाति वर्ग के किसानों को 840 रुपए प्रति फिट अनुदान दिया जाएगा। वहीँ अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 960 रुपए प्रति फीट गहराई के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी।
योजना का लाभ दो चरणों में प्रदान किया जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको अपने खेत में बोरिंग करवाना होगा। बोरिंग करवाने के बाद बोरिंग से पानी निकलने पर ही पहली किस्त का भुगतान आपको किया जाएगा। वहीं दूसरी किस्त आपको मोटर खरीदने पर मिलेगी। इसके तहत आपको पहले अपने पैसों से मोटर खरीद कर उसे खेत पर बोरिंग पर लगाना होगा। जब बोरिंग में मोटर सेट हो जाएगी और पानी आना शुरू हो जाएगा तब आपकी दूसरी किस्त आ जाएगी। यह क़िस्त आपको डीबीटी के माध्यम से आपके खेत में ट्रांसफर की जाएगी।
कौन कर सकता है निजी नलकूप में आवेदन
यदि आप बिहार राज्य के किसान है तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं । इस योजना में आवेदन के लिए पात्रता आवश्यक प्रकार है। योजना में आवेदन के लिए किसान के पास कम से कम 40 डिसमिल जमीन होनी चाहिए।
योजना में आवेदन के लिए किसान की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आपके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।
योजना में लघु एवं सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी।
यदि आप मुख्यमंत्री नलकूप योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन 30 जनवरी 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लघु जल संसाधन विभाग बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://mwrd.bih.nic.in/mnny/Default.aspx या https://state.bihar.gov.in/mwrd/CitizenHome.html पर जा सकते हैं।