किसानो की आय बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किया जा रहे हैं । सरकार किसानों को खेती के साथ पशुपालन के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए सरकार की ओर से किसानों के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। इस गाड़ी में राज्य सरकार की ओर से’ नंदिनी कृषक समृद्धि’ योजना संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत डेयरी खोलने की सरकार की ओर से किसानों की 31 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है।
राज्य के पात्र किसान ‘नंदिनी कृषक समृद्धि योजना’ के तहत आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। नंदिनी समृद्धि योजना के तहत किसान पशुपालकों को राज्य सरकार की ओर से 25 दुधारू गायों की एक इकाई की स्थापना के लिए सब्सिडी दी जाएगी।
सरकार की ओर से इकाई की स्थापना लागत 62 लाख 50 हजार रुपए निर्धारितकी गयी है
सरकार की ओर से इकाई की स्थापना लागत 62 लाख 50 हजार रुपए निर्धारितकी गयी है जिस पर पशुपालन किसान को 50% यानी31,25,000 रूपये की सब्सिडी दी जाएगी। ऐसे में राज्य के पशुपालक किसान सरकार की ओर इस योजना का लाभ उठा कर दुग्ध उत्पादकता बढ़ाने के साथ ही अपनी आय में भी इजाफा कर सकते हैं।
नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत लाभार्थी उन्नत नस्ल की गायों को खरीद करनी होगी। इसके अंदर किसान पशुपालकों को साहिवाल , गिर , थारपारकर ,गंगातीरी प्रजाति की दुधारू गायों को ही खरीद करनी होगी। उनका पालन करना होगा। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत आवेदन करने के लिए कुछ पात्रता भी निर्धारित की गयी है।
नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के लिए जो पात्रता निर्धारित की गई है इस प्रकार है।
राज्य का कोई भी किसान इस योजना का लाभ उठा सकता है।
महिला आवेदक भी इस योजना की पात्र होगी।
किसान का बैंक में खाता होना जरूरी है।
योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों कम से कम 3 साल का गाय पालन अनुभव जरूरी है।
गायों की ईयर तेनजिंग करना आवश्यक होगा।
आवेदन करने वाले किसान के पास कम से कम 0.5 एकड़ भूमि होना जरूरी है। ताकि वह गाय की डेयरी यूनिट की स्थापना कर सके।
किसानों के पास हरे चारे के उत्पादन के लिए कम से कम डेढ़ एकड़ जमीन होनी चाहिए। यह जमीन पशुपालक पालक की अपनी जमीन या लीज पर ली हुई जमीन हो सकती है।
नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में आवेदन के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। आवेदन करते समय आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी इस प्रकार से है।
आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड ,आवेदन का निवास प्रमाण पत्र ,आवेदक बैंक खाता विवरण , आवेदन का राशन कार्ड ,आवेदक का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो , आवेदक किसान का पासपोर्ट साइज फोटो।
यूपी सरकार की ओर से चलाया जा रहा है
नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की यूपी सरकार की ओर से चलाया जा रहा है। ऐसे में यूपी के पशुपालन किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन -ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन किया जा सकता है। आवेदनों की संख्या अधिक होने पर लाभार्थी का चयन मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में होने वाली समिति द्वारा ही लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।
योजना के प्रारंभिक चरण में अयोध्या ,गोरखपुर , वाराणसी ,कानपुर ,झांसी , मेरठ ,प्रयागराज, लखनऊ ,आगरा और बरेली जिलों की पशुपालन की समावेदन कर सकते हैं। योजना में आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अपने संबंधित जिले की पशुपालन विभाग से संपर्क कर सकते हैं।